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Meerut Hospitals Guidelines: मरीज निजी अस्पताल से दवाई खरीदने के लिए बाध्य नहीं- सरकार, 13 नए नियम लागू

मेरठ में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों के लिए 13 सख्त नियम लागू किए हैं। 1400 डॉक्टरों और 300 अस्पतालों को दवा खरीदने की स्वतंत्रता, रेट लिस्ट, पीला बोर्ड, रेफर सिस्टम और आयुष्मान मरीजों के मुफ्त इलाज जैसे निर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया है।

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Shaurya Verma
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Meerut Hospitals Guidelines:  मेरठ में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और निजी अस्पतालों में बढ़ रही अनियमितताओं को रोकने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. अशोक कटारिया ने बुधवार को 13 बिंदुओं पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश जिले के 1400 निजी डॉक्टरों और करीब 300 निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम्स पर लागू होंगे। नियम न मानने पर अस्पताल का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और डॉक्टरों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। Meerut cmo strict guidelines 

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मरीजों को दवा खरीदने की पूरी स्वतंत्रता (Patient Rights in Hospitals)

सीएमओ का साफ निर्देश है कि कोई भी अस्पताल मरीज को अपने मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
अगर कोई अस्पताल ऐसा करता पाया गया, तो—
अस्पताल का पंजीकरण रद्द
डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई
शिकायत पर सख्त दंड

यह कदम मरीजों को medical shop freedom देने और overcharging रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।  

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यह बोर्ड लगाना अनिवार्य

अब सभी अस्पतालों को यह बोर्ड लगाना होगा: “मरीज अपनी मर्जी से किसी भी मेडिसिन शॉप से दवा ले सकता है।”
इसके साथ ही अस्पताल में—

एक्सपायरी या निकट एक्सपायरी दवाओं का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित

सभी स्टाफ निर्धारित यूनिफॉर्म में

पंजीकृत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की अनिवार्य उपस्थिति

दलाली और बाहरी एंबुलेंस पर रोक (No Commission System)

अस्पतालों को सुनिश्चित करना होगा कि—

कोई भी एंबुलेंस चालक,

बाहरी व्यक्ति,

या दलाल मरीजों से दलाली न करें।

यह कदम स्वास्थ्य प्रणाली को transparent healthcare system बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। Meerut Health Department Action 

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पीला बोर्ड अनिवार्य 

सीएमओ ने निर्देश दिया कि हर अस्पताल के मुख्य द्वार पर पीला बोर्ड लगे, जिस पर लिखा हो—
अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नंबर
संचालक का नाम
बेड संख्या
उपलब्ध सेवाएं
चिकित्सा पद्धति
सभी डॉक्टर और नर्सों की सूची

यह जानकारी स्पष्ट व सार्वजनिक रखना अब अनिवार्य है, जिससे मरीजों को healthcare clarity मिल सके। Meerut Private hospitals 13 new rules 

रेफर सिस्टम पर सख्ती (Strict Referral Guidelines)

अनावश्यक भर्ती कर पैसा वसूलने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
अगर मरीज की हालत गंभीर है, तो—

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तुरंत हायर सेंटर रेफर करना होगा

मरीज का पूरा और अपडेटेड रिकॉर्ड रखना होगा

इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम, सिग्नेचर और मुहर अनिवार्य 

रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य (Transparent Rate List Mandatory)

अब सभी अस्पतालों को मुख्य द्वार पर—
सेवाओं की रेट लिस्ट
ऑपरेशन की अनुमानित लागत
प्रदर्शित करनी होगी।
रेट लिस्ट न होने पर अस्पताल पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आयुष्मान मरीजों को मुफ्त और बिना परेशान किए इलाज (Ayushman Bharat Guidelines) 

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सीएमओ ने दी चेतावनी

आयुष्मान कार्डधारक मरीजों को पूरी तरह मुफ्त इलाज देना होगा

किसी भी प्रकार की देरी, अतिरिक्त शुल्क या परेशान करना प्रतिबंधित

अस्पतालों को पर्याप्त साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण बनाए रखना होगा

सुरक्षा और पार्किंग मानक भी तय

सुरक्षाकर्मी केवल पंजीकृत एजेंसी से ही रखे जा सकते हैं

अस्पतालों में पर्याप्त पार्किंग स्पेस होना अनिवार्य

स्वच्छता और हाइजीन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी

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