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Rent Agreement Rules 2025: देश में लाखों लोग नौकरी, पढ़ाई या जरूरत के कारण किराए के घरों में रहते हैं। बड़े शहरों में घर खरीदना सभी के बस की बात नहीं होती, यही वजह है कि किराये का घर ही सहारा बनता है। लेकिन किराएदारों की सबसे बड़ी परेशानी हमेशा से मकान मालिकों की मनमर्जी रही है। कभी अचानक किराया बढ़ा देना, कभी मनचाहा सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगना और कभी बिना वजह घर खाली करवाने का दबाव। अब सरकार के नए Rent Agreement Rules 2025 इस समस्या से राहत देने वाले साबित हो सकते हैं।
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Rent Agreement Rules 2025 क्या कहते हैं
नए नियमों का मकसद मकान मालिक और किराएदार के बीच संतुलन बनाना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब किराया बढ़ाने के लिए तय प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। मकान मालिक साल में सिर्फ एक बार ही किराया बढ़ा सकते हैं और वह भी तभी जब 12 महीने पूरे हो जाएं। इसके अलावा 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना जरूरी होगा, ताकि किराएदार के पास तैयारी करने का समय रहे।
घर में किसी भी तरह की खराबी या नुकसान की जिम्मेदारी मकान मालिक की रहेगी। उन्हें 30 दिन के भीतर मरम्मत करवानी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो किराएदार खुद मरम्मत करा सकता है और उसका खर्च किराए से काट सकता है।
एक बड़ा बदलाव यह है कि रेंट एग्रीमेंट को अब डिजिटल स्टैंप और ऑनलाइन रजिस्टर्ड फॉर्मेट में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साइन करने के 60 दिन के भीतर मकान मालिक को यह एग्रीमेंट देना होगा। इससे भविष्य में होने वाले विवादों को काफी हद तक रोका जा सकेगा।
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सिक्योरिटी डिपॉजिट पर लगी सीमा
किराएदारों की सबसे आम शिकायतों में से एक रही है कि मकान मालिक जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं। नए नियमों के अनुसार अब मकान मालिक दो महीने से अधिक का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले पाएंगे। यह सीमा सिर्फ रेजिडेंशियल किराए पर लागू होगी, जबकि कॉमर्शियल किराए के लिए यह लिमिट छह महीने तय की गई है।
अगर कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं करवाता है, तो राज्य के अनुसार कम से कम पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे उन लोगों पर भी रोक लगेगी जो बिना कागजी प्रक्रिया पूरी किए किराए पर घर देते हैं।
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किराएदार को जबरन नहीं निकाला जा सकेगा
किराएदारों को बेवजह घर खाली कराने की समस्या को खत्म करने के लिए Rent Agreement Rules 2025 में सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब किराएदार को घर से हटाने का आदेश सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल ही दे सकता है। कोई मकान मालिक न तो धमकी देकर और न ही बिजली-पानी काटकर किराएदार को बाहर निकाल सकता है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा मकान मालिक बिना बताए किराएदार के कमरे में भी प्रवेश नहीं कर सकते। उन्हें कम से कम 24 घंटे पहले लिखित सूचना देना जरूरी होगा।
अब आसान भाषा में समझें...
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