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IRCTC Ticket Booking New Rule: IRCTC ने आज से ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब जिन यात्रियों ने आधार वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है, उन्हें बुकिंग का अतिरिक्त समय मिलेगा, जबकि बिना सत्यापन वाले यूजर्स को सीमित समय में ही टिकट मिल सकेगा।
आधार वेरिफाइड यात्रियों को 8 घंटे पहले तक मिलेगा मौका
रेलवे के नए प्रावधानों के अनुसार, 60 दिन पहले खुलने वाली एडवांस रिजर्वेशन विंडो में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक केवल वही यात्री टिकट बुक कर सकेंगे जिनका आधार आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर सत्यापित है। पहले यह समय केवल 4 घंटे का था, जिसे अब बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है। IRCTC advance reservation update
जिन यूजर्स ने आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उन्हें शाम 4 बजे के बाद ही बुकिंग की अनुमति मिलेगी। ऐसे यात्रियों के लिए शुरुआती स्लॉट बंद रहेगा, जिससे कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना कम हो सकती है। online train ticket booking changes
नियम बदलने के पीछे रेलवे का उद्देश्य
रेल मंत्रालय का कहना है कि यह कदम वास्तविक यात्रियों को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराने और दलालों द्वारा टिकटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। आधार सत्यापन से यूजर की पहचान स्पष्ट होती है और फर्जी खाते या बड़ी संख्या में होने वाली अनैतिक बुकिंग पर भी नियंत्रण रहता है।
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लंबी दूरी की ट्रेनों में 60 दिन पहले खुलने वाली बुकिंग पर दबाव ज्यादा होता है, इसलिए सत्यापित यूजर्स को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है ताकि असली यात्री समय पर टिकट हासिल कर सकें। Aadhaar verification IRCTC
पहले थे केवल 15 मिनट, अब मिली 8 घंटे की राहत
कुछ वर्ष पहले आधार वेरिफिकेशन वाले यूजर्स को सिर्फ 15 मिनट का शुरुआती समय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 4 घंटे किया गया था। नई व्यवस्था में यह समय और बढ़ा दिया गया है और अब उन्हें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरी सुविधा मिलेगी। Indian Railways ticket update
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इससे पहले दिन मिलने वाली टिकटों पर आधार-वेरिफाइड यूजर्स की पकड़ मजबूत होगी और अनधिकृत बुकिंग पर लगाम लगेगी।
विंडो बुकिंग पर कोई प्रभाव नहीं
आईआरसीटीसी ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होगा। रेलवे स्टेशन की टिकट विंडो पर टिकट खरीदने की प्रक्रिया में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। यात्रियों को पहले की तरह काउंटर से टिकट प्राप्त करने की सुविधा जारी रहेगी।
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