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सिमको आर्गेनिक्स फर्जीवाड़ा केस में फैसला: नकली दवा बनाने और बेचने वालों को मिली सजा, 3 साल की जेल और जुर्माना

उज्जैन की विशेष अदालत ने 9 साल पुराने नकली दवा मामले में 'सिमको आर्गेनिक्स' के संचालक सहित 4 दोषियों को 3-3 साल की जेल और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये आरोपी बिना लाइसेंस के अवैध दवाइयां बनाकर बेच रहे थे।

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Vikram Jain
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उज्जैन कोर्ट का बड़ा फैसला।

Ujjain Court Verdict Simko Organics Fake Medicine Scandal: उज्जैन कोर्ट ने साल 2016 के नकली दवा निर्माण और बेचने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 'सिमको आर्गेनिक्स' के संचालक सहित चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की कैद और कुल 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। ये चारों बिना लाइसेंस के दवाएं बना रहे थे और बेच रहे थे। उज्जैन के नागझिरी स्थित सिमको आर्गेनिक्स कंपनी पर साल 2016 में हुई छापेमारी के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। 

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नकली दवा मामले में सजा

उज्जैन की विशेष अदालत ने औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला 21 सितंबर 2016 का है, जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने देवास रोड स्थित 'मेसर्स सिमको आर्गेनिक्स' पर छापा मारा था। इस कार्रवाई में औषधि निरीक्षक लोकेश गुप्ता, अल्केश यादव और अजय ठाकुर की टीम ने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई थीं।

बिना लाइसेंस के चल रहा था व्यापार

जांच के दौरान मुख्य आरोपी संतोष कुमार धींग के पास एलोपैथिक दवाएं बनाने का कोई भी वैध लाइसेंस नहीं मिला। मौके से भारी मात्रा में प्रिंटेड एल्युमिनियम लेबल फाइल और पैकिंग मशीनें बरामद की गईं। यह स्पष्ट था कि यहाँ अवैध तरीके से दवाओं की पैकिंग और लेबलिंग का काम किया जा रहा था।

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इंदौर और बैंगलोर से जुड़ा था कनेक्शन

इस पूरे खेल में कई लोग शामिल थे। आरोपी राजेंद्र शर्मा (इंदौर) के माध्यम से दवाओं का अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जबकि आरोपी प्रवीण शाह (इंदौर) फर्जी तरीके से अधिनियम के विरुद्ध दवाओं की क्वालिटी रिपोर्ट (फॉर्म 39) जारी करता था। वहीं, बैंगलोर के आरोपी शांतिलाल ने इन नकली औषधियों की लगभग 24 लाख रुपये में बिक्री की थी।

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कोर्ट ने सुनाया फैसला, 6 लाख का जुर्माना

मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया के अनुसार, अभियोजन पक्ष की दलीलों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने संतोष कुमार धींग, राजेंद्र शर्मा, प्रवीण शाह और शांतिलाल को धारा 18(सी) और 27(बी)2 के तहत 3-3 साल के कठोर कारावास और कुल 6 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। (pharmaceutical fraud India)

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