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MP SAS Officers Promotion: प्रमोशन की कसौटी पर 25 अधिकारी फेल, 79 एसएएस अफसरों को पदोन्नति का रास्ता साफ

डीपीसी बैठक में एसीआर और विभागीय जांच के आधार पर 25 एसएएस अधिकारी अनफिट घोषित, जबकि 79 अधिकारियों को प्रमोशन के लिए योग्य माना गया। पढ़ें पूरी खबर...

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Wasif Khan
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MP SAS Officers Promotion: राज्य प्रशासनिक सेवा (State Administrative Service) के अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर हुई डीपीसी (Departmental Promotion Committee) की बैठक में बड़ा फैसला सामने आया है। विभागीय जांच और वार्षिक गोपनीय चरित्रावली एसीआर (ACR) में तय मेरिट अंक नहीं मिलने के कारण 25 अधिकारी अनफिट घोषित किए गए हैं। इसके चलते इन अधिकारियों को फिलहाल पदोन्नति नहीं मिलेगी, जबकि 104 में से 79 एसएएस अधिकारियों को प्रमोशन के लिए योग्य माना गया है।

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डीपीसी बैठक में प्रमोशन पर फैसला

शुक्रवार को डीपीसी की बैठक वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) मनीष रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सलेक्शन ग्रेड (Selection Grade) से सीनियर सिलेक्शन ग्रेड (Senior Selection Grade), डिप्टी कलेक्टर (Deputy Collector) से ज्वाइंट कलेक्टर (Joint Collector) और ज्वाइंट कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर (Additional Collector) के पदों पर पदोन्नति के लिए अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया।

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नए नियमों के तहत एसीआर की गहन जांच

मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, इस बार नए पदोन्नति प्रावधानों के तहत मेरिट को आधार बनाया गया। इसके लिए अधिकारियों की एसीआर में दर्ज अंकों की गहन स्क्रूटनी की गई। क्लास वन (Class One) अधिकारियों के लिए न्यूनतम 15 अंक और इससे नीचे की श्रेणी में 13 अंक निर्धारित किए गए थे। जो अधिकारी इन मानकों पर खरे नहीं उतर सके, उन्हें डीपीसी ने अनफिट करार दिया।

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विभागीय जांच बना सबसे बड़ा कारण

अनफिट घोषित किए गए अधिकारियों में करीब 80 फीसदी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ विभागीय जांच (Departmental Inquiry) चल रही है। नियमों के अनुसार, जांच लंबित रहने तक ऐसे मामलों में प्रमोशन पर रोक लगाई जाती है। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2025-26 में लगभग 40 एसएएस अधिकारियों की विभागीय जांच पूरी की गई है, जिससे कई अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ मिला है। बाकी मामलों में भी प्रक्रिया जारी है।

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अगले साल फिर मिलेगा मौका

जिन अधिकारियों को मेरिट अंक कम होने के कारण प्रमोशन नहीं मिला है, उनके मामलों पर अगले साल नियमानुसार डीपीसी में दोबारा विचार किया जाएगा। वहीं, जिन अधिकारियों के नाम डीपीसी में क्लियर हो गए हैं, उनके पदोन्नति आदेश एक जनवरी से प्रभावी माने जाएंगे।

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