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SIR में Notice पर ब्रेक: भोपाल में नो मैपिंग वाले मतदाता अब भी इंतजार में, तय वक्त बीतने के बाद भी नोटिस प्रक्रिया का अता-पता नहीं

एसआईआर के तहत 2003 की सूची में नाम न मिलने वाले 1.16 लाख मतदाताओं को अब तक नोटिस नहीं मिले। आयोग के दिशा-निर्देश के इंतजार में प्रक्रिया अटकी है।

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Wasif Khan
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SIR Voter List: भोपाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR- Special Intensive Revision) के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में एक अहम अड़चन सामने आई है। जिन मतदाताओं के नाम साल 2003 की मतदाता सूची में नहीं मिले, उन्हें 23 दिसंबर से नोटिस जारी किए जाने थे, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इस श्रेणी में करीब 1 लाख 16 हजार मतदाता शामिल हैं, जिन्हें नो मैपिंग की स्थिति में रखा गया है।

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दिशा-निर्देश के इंतजार में अटकी कार्रवाई

चुनाव से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नोटिस तभी जारी किए जाएंगे, जब आयोग से स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे। फिलहाल अफसर इसी का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर यह तय किया गया है कि जिन बीएलओ (Booth Level Officer) को गणना पत्रक बांटने और जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही बीएलओ डोर-टू-डोर जाकर नोटिस भी तामील कराएंगे।

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आपत्ति और दस्तावेज देने का मिलेगा मौका

नोटिस मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया समयबद्ध रखी गई है और इसे 50 दिनों के भीतर पूरा किया जाना तय किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करना और फर्जी प्रविष्टियों को रोकना है।

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किन दस्तावेजों से जुड़ सकता है नाम

नो मैपिंग के दायरे में आए मतदाता किसी भी सरकारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र या ओबीसी, एससी, एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

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22 जनवरी तक केंद्रों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ

एसआईआर का ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद बीएलओ ने मतदान केंद्रों पर बैठना शुरू कर दिया है। यहां मतदाता नया आवेदन, पता परिवर्तन और अन्य संशोधन के लिए फार्म-8 भर सकते हैं। बीएलओ को आवश्यक फार्म उपलब्ध करा दिए गए हैं और वे रोज तय केंद्रों पर मौजूद भी रह रहे हैं।

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