/bansal-news/media/media_files/2025/12/30/mp-high-court-notice-government-nursing-recruitment-100-percent-female-reservation-hindi-news-zvj-2025-12-30-00-19-42.jpg)
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट।
100 Percent Female Reservation in MP Nursing Colleges: मध्यप्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर होने वाली भर्ती विवादों में घिर गई है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी विज्ञापन में पुरुषों को पूरी तरह बाहर कर महिलाओं को 100% आरक्षण देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जस्टिस अमित सेठ और जस्टिस हिमांशु जोशी की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को होगी।
भर्ती में 100% महिला आरक्षण का मामला
मध्यप्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर भर्ती के लिए जारी हालिया विज्ञापन कानूनी पचड़े में फंस गया है। जबलपुर निवासी नौशाद अली द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार ने इन पदों पर पुरुषों को आवेदन करने से पूरी तरह वंचित कर दिया है, जो कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
संविधान और नियमों की अनदेखी का आरोप
याचिकाकर्ता के वकील विशाल बघेल ने कोर्ट में दलील दी कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की ग्रुप-1 सब ग्रुप-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञापन में नियमों को ताक पर रखा गया है। विज्ञापन के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सिस्टर ट्यूटर के कुल 286 पदों पर केवल महिला उम्मीदवारों को ही पात्र माना गया है। दलील दी गई कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का सीधा उल्लंघन है, जो समान अवसर की गारंटी देते हैं।
इंद्रा साहनी मामले और 50% सीमा का हवाला
कोर्ट को बताया गया कि यह भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'इंद्रा साहनी' मामले में तय की गई 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का भी उल्लंघन करती है। लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा की जा रही इस भर्ती में इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के मापदंडों को भी दरकिनार किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि इस विसंगति को दूर किया जाए और पुरुष उम्मीदवारों को भी योग्यता के आधार पर भर्ती में शामिल होने का अवसर दिया जाए।
5 जनवरी को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट की अवकाशकालीन युगलपीठ ने प्राथमिक सुनवाई के बाद सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 जनवरी 2026 को नियत की गई है। कोर्ट के रुख से स्पष्ट है कि सरकार को इस भर्ती विज्ञापन के पीछे के तार्किक और कानूनी कारणों को स्पष्ट करना होगा।
MP Nursing Colleges bharti, 100 Percent Female Reservation, MP Nursing Colleges, MP HighCourt, MP HighCourt jabalpur, jabalpur News, MP News, Nursing Recruitment 2025 MP, Female Reservation Nursing, Advocate Vishal Baghel, ESB Group-1 Sub-Group-2 Recruitment, MP Government Notice Nursing
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें