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Bijnor Dm Jasjit Kaur: बिजनौर की DM जसजीत कौर के खिलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिजनौर के सीजेएम उन्हें 5 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट में हर हाल में पेश करने को कहा है।
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जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने बिजनौर डीएम के खिलाफ़ इसलिए वारंट जारी किया है कि क्योंकि बिजनौर की DM जसजीत कौर कोर्ट के पूर्व निर्देशों का पालन नहीं कर रही थीं और बार-बार बुलाए जाने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुईं।
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कौन है IAS जसजीत कौर?
दरअसल, IAS जसजीत कौर(IAS Officers News) 2012 बैच की IAS अधिकारी हैं जसनीत मूलरूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली है। वर्तमान में उनकी तैनाती बिजनौर में है इसके पहले वे मेरठ डीएम के तौर तैनात थीं। IAS जसजीत कौर ने B.Sc (Economics) – GNDU अमृतसर से किया है फिर PG (Computer Science) University of Madras से की है।
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कैसे शुरू हुआ विवाद
बता दें कि यह मामला धामपुर निवासी विक्रम सिंह की याचिका से जुड़ा है। विक्रम सिंह धनगर समाज महासंघ के अध्यक्ष हैं। DM जसजीत कौर ने विक्रम सिंह का जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate Dispute) उनके रिटायरमेंट से मात्र 8 दिन पहले निरस्त कर दिया। इसके बाद विक्रम सिंह ने इसे गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।
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क्या था? हाईकोर्ट का पहला आदेश
हाईकोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया था कि DM जसजीत कौर विजिलेंस जांच करवाई जाए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार फैसला किया जाए। उनके उपर कोर्ट ने आरोप लगाया कि DM ने न जांच करवाई और न कोर्ट के निर्देश का पालन किया। उन्होंने खुद ही एक पक्षीय आदेश देते हुए मामला निपटा दिया। जस्टिस मनीष कुमार ने DM जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, सीजेएम बिजनौर को निर्देश दिया कि ह 5 जनवरी 2026 को उन्हें हाईकोर्ट में पेश करें।
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