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RBI Integrated Ombudsman Scheme: क्या बैंक आपकी शिकायत नहीं सुन रहा ? तो यहां करें शिकायत... जल्दी होगा समाधान

आरबीआई की एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के तहत अब बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक ही मंच उपलब्ध है। 30 दिन में जवाब न मिलने पर उपभोक्ता आरबीआई से संपर्क कर सकता है। 

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Shaurya Verma
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RBI Integrated Ombudsman Scheme: भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने आम लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (RBI Integrated Ombudsman Scheme) को प्रभावी रूप से लागू किया है। इस व्यवस्था के तहत बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करना अब पहले से ज्यादा सरल हो गया है।

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एकीकृत ओम्बड्समैन योजना का उद्देश्य

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई एकीकृत ओम्बड्समैन योजना का मकसद यह है कि सभी विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities) के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों के लिए एक ही मंच उपलब्ध कराया जाए। इस योजना के तहत अलग-अलग ओम्बड्समैन कार्यालयों में भटकने की जरूरत नहीं रहती और सभी शिकायतों का निपटारा एक ही व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है।

कब कर सकते हैं RBI ओम्बड्समैन से संपर्क

यदि किसी बैंक या अन्य विनियमित संस्था से की गई शिकायत का 30 दिनों के भीतर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो उपभोक्ता आरबीआई ओम्बड्समैन से संपर्क कर सकता है। शिकायत दर्ज करने की समय सीमा शिकायत की तारीख से एक साल के भीतर तय की गई है, ताकि समय पर मामलों का निपटारा हो सके।

शिकायत दर्ज करते समय क्या रखें ध्यान

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज कराने से पहले संबंधित विनियमित संस्था से संपर्क करना जरूरी है। बिना पहले शिकायत किए सीधे ओम्बड्समैन के पास पहुंचने पर आवेदन अस्वीकार भी किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करते समय सभी जरूरी दस्तावेज और पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। 

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शिकायत दर्ज करने के तरीके

आरबीआई के पास शिकायत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से दर्ज की जा सकती है। इसके लिए सीएमएस पोर्टल (CMS Portal) m.rbi.org.in का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, डाक के माध्यम से भी शिकायत भेजने की सुविधा उपलब्ध है। 

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जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी से जुड़ी शिकायतें

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से संबंधित शिकायतों के लिए भी आरबीआई ने अलग व्यवस्था दी है। ऐसे मामलों में शिकायत निवारण कक्ष, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक भवन, मुंबई के पते पर संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए ईमेल और टेलीफोन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। 

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अधिक जानकारी कहां से मिलेगी

आरबीआई की एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) और विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in के हिंदी सेक्शन में उपलब्ध है। इससे आम लोग अपने अधिकारों और शिकायत प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। 

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