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Income Tax Refund: केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले इनकम टैक्स विभाग(CBDT) ने टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम जानकारी दी है। विभाग का कहना है कि जांच में सामने आया है कि कुछ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में ऐसी कटौती और छूट ले ली है, जिनके वे हकदार नहीं थे। इससे उनकी आय कम दिखाई गई और गलत रिफंड भी क्लेम हो गया।
डेटा एनालिटिक्स से पकड़े गए केस
इनकम टैक्स (Income Tax) ने आधुनिक डेटा एनालिटिक्स और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए असेसमेंट ईयर 2025-26 (Income Tax Updated Return AY 2025-26) के ऐसे मामलों की पहचान की है। इसमें फर्जी या गलत दान (खासकर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को), गलत छूट-कटौती और कुछ मामलों में गलत या अमान्य PAN नंबर डालने जैसी गड़बड़ियां पाई गई हैं। कहीं-कहीं छूट की रकम भी गलत भरी गई है। Revised ITR Deadline 2025
SMS और ई-मेल से मिल रहा मैसेज
ऐसे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स विभाग SMS और ई-मेल के जरिए “NUDGE कैंपेन” के तहत अलर्ट कर रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना रिटर्न दोबारा चेक कर लें और जरूरत हो तो उसे संशोधित (Revised ITR) कर दें। विभाग का कहना है कि यह ‘ट्रस्ट फर्स्ट’ अप्रोच है, यानी पहले मौका दिया जा रहा है कि लोग खुद गलती सुधार लें।
Launch of a data-driven NUDGE campaign for AY 2025–26 encouraging taxpayers to voluntarily review deduction/exemption claims identified as potentially ineligible through risk analytics.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 23, 2025
The outreach is advisory and reflects a trust-first approach, enabling voluntary correction,… pic.twitter.com/8pXqXL2PMe
अब तक कितना टैक्स जमा हुआ
वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 21 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने पुराने वर्षों (AY 2021-22 से 2024-25) के रिटर्न अपडेट किए हैं और 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा टैक्स जमा किया है। वहीं मौजूदा साल (AY 2025-26) में 15 लाख से ज्यादा रिटर्न पहले ही संशोधित किए जा चुके हैं। CBDT Refund Scrutiny
टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए
इनकम टैक्स विभाग की सलाह है कि जिन लोगों को मैसेज मिला है, वे अपनी ITR में ली गई कटौती और छूट को अच्छे से जांच लें। अगर कोई गलती है तो 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न सुधार लें, ताकि आगे नोटिस या जांच से बचा जा सके। Income Tax NUDGE Campaign
सही क्लेम वालों को चिंता नहीं
जिन टैक्सपेयर्स ने नियम के मुताबिक सही कटौती और छूट ली है, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
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अब भी मौका रहेगा, लेकिन टैक्स ज्यादा देना होगा
अगर कोई इस मौके का फायदा नहीं उठाता है, तो वह 1 जनवरी 2026 के बाद भी अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो इनकम टैक्स विभाग लोगों से कह रहा है— अगर रिटर्न में गलती से ज्यादा छूट या गलत जानकारी भर दी है, तो खुद ही समय रहते सुधार कर लो, वरना बाद में कार्रवाई और ज्यादा टैक्स का सामना करना पड़ सकता है।
रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख क्या है?
रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख संबंधित असेसमेंट ईयर (AY) का अंतिम दिन होती है। इसलिए, AY 2025-26 के लिए रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 है।
आपको रिवाइज्ड रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए?
रिवाइज्ड ITR इसलिए फाइल किया जाता है ताकि मूल ITR में की गई गलतियों को सुधारा जा सके।
ये गलतियाँ हो सकती हैं:
आय को कम/ज्यादा दिखाना
ज्यादा या कम डिडक्शन क्लेम करना
गलत ITR फॉर्म चुन लेना
रिफंड गलत क्लेम करना आदि
रिवाइज्ड ITR भरते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें
रिवाइज्ड ITR भरने के बाद आपका मूल ITR पूरी तरह से रिप्लेस हो जाता है।
अगर आपको मूल ITR पर रिफंड मिल चुका है, तब भी आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
गलत ITR फॉर्म चुन लेने पर भी रिवाइज्ड रिटर्न भरा जा सकता है।
रिवाइज्ड ITR कितनी भी बार भरा जा सकता है, लेकिन सेक्शन 143(3) के तहत असेसमेंट पूरा हो जाने के बाद इसे नहीं भरा जा सकता।
ऑनलाइन रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें?
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ:
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/PAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
‘e-File’ मेन्यू पर जाकर ‘Income Tax Return’ पर क्लिक करें।
सही असेसमेंट ईयर और ITR फॉर्म चुनें।
‘Filing Type’ में ‘Original/Revised Return’ चुनें।
‘Submission Mode’ में ‘Prepare and Submit Online’ चुनें।
‘General Information’ टैब में:
‘Return Filing Section’ में Revised return under section 139(5) चुनें।
‘Return filing type’ में Revised चुनें।
मूल रिटर्न के Acknowledgement Number और Date of Filing दर्ज करें।
क्या रिवाइज्ड ITR फाइल करने पर पेनल्टी लगती है?
नहीं, रिवाइज्ड ITR फाइल करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती।
लेकिन, यदि आपकी वास्तविक टैक्स देनदारी अधिक निकलती है, तो आपको अतिरिक्त ब्याज (इंटरेस्ट) देना पड़ सकता है।
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