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PAN-Aadhaar Link: अब घर बैठे करें PAN-Aadhaar लिंक, जानें Step by Step प्रोसेस, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख

PAN-Aadhaar Link Last Date 31 December: अगर आपने भी अब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अब बिल्कुल भी देर न करें। लिंक करने की  31 दिसंबर आखिरी तारीख है।

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anjali pandey
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PAN-Aadhaar Link Last Date 31 December: अगर आपने भी अब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अब बिल्कुल भी देर न करें। लिंक करने की  31 दिसंबर आखिरी तारीख है। जिसमें अब गिनती के ही दिन बचे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि तय समय तक लिंकिंग नहीं करने पर PAN कार्ड इनएक्टिव (Inoperative) हो जाएगा। जिसके कारण रोज़मर्रा की फाइनेंशियल लाइफ पर सीधा असर पड़ेगा। 

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PAN-Aadhaar लिंक क्यों है जरूरी?

PAN-Aadhaar Link

भारत में PAN और Aadhaar दोनों ही सबसे अहम दस्तावेज माने जाते हैं। जिसे अब लिंक कराना जरूरी हो गया है। सरकार ने इन्हें लिंक करना इसलिए अनिवार्य किया है ताकि आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकें, निवेश, बैंकिंग और लोन से जुड़े काम बिना रुकावट हों, टैक्स से जुड़े फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। अगर PAN और Aadhaar लिंक नहीं हैं, तो आपके ज्यादातर फाइनेंशियल काम अटक सकते हैं। 

31 दिसंबर तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

PAN-Aadhaar Link

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, अगर तय तारीख तक लिंकिंग नहीं हुई तो PAN इनएक्टिव हो जाएगा। जिससे आप संबंधित वित्तीय वर्ष में ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर टैक्स ज्यादा कट चुका है, तो रिफंड नहीं मिलेगा। 

ज्यादा टैक्स कटेगा

TDS और TCS सामान्य दर से ज्यादा रेट पर कटेगा। 

बैंक और निवेश पर असर

Form 15G/15H स्वीकार नहीं होगा,मौजूदा Form 15G/H भी बेअसर हो जाएगा। इसके साथ ही Demat Account खोलने या शेयर बाजार में ट्रांजैक्शन में दिक्कत होगी। वहीं म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और इंश्योरेंस में निवेश रुक सकता है। 

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बैंकिंग और लोन में परेशानी

बैंक अकाउंट के साथ एक्टिव PAN देना जरूरी होगा। अगर लिंक नहीं हुआ तो बड़े ट्रांजैक्शन पर रोक लग सकती है। पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन और एजुकेशन लोन के लिए आवेदन मुश्किल होगा। 

PAN-Aadhaar कैसे करें लिंक? 

आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में यह काम ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। 

Step 1:

इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://www.incometax.gov.in

Step 2:

अब होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में जाएं
वहां ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें

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Step 3:

अब अपना और PAN नंबर Aadhaar नंबर
डालें। 

Step 4:

आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है, वही नाम भरें

Step 5:

अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'मैं UIDAI के साथ अपने आधार डिटेल्स को वैलिडेट करने के लिए सहमत हूं' वाले बॉक्स पर टिक करें

Step 6:

सबमिट करते ही स्क्रीन पर 'PAN सफलतापूर्वक Aadhaar से लिंक हो गया है' का मैसेज दिख जाएगा। 

अगर आपने अभी तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें। एक छोटी सी लापरवाही आपके टैक्स, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई जरूरी काम रोक सकती है।

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