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Neemuch Drug Smuggler Arrest: नीमच पुलिस का एक्शन, ड्रग तस्कर अशोक धाकड़ गिरफ्तार, NDPS एक्ट के केस में भेजा इंदौर जेल

नीमच पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मशहूर तस्कर अशोक धाकड़ को गिरफ्तार किया है। धाकड़ को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल के लिए इंदौर जेल भेजा गया है।

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Vikram Jain
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नीमच में आदतन तस्कर अशोक उर्फ बंशीलाल धाकड़ को गिरफ्तार।

Neemuch Drug Smuggler Ashok Dhakad Arrest: मध्यप्रदेश के नीमच जिले में मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने लंबे समय से अफीम और डोडाचूरा की तस्करी में लिप्त आदतन तस्कर अशोक उर्फ बंशीलाल धाकड़ (36) को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीमच के तस्कर पर 13 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

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नशीले पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य से, जिला दंडाधिकारी के प्रतिवेदन पर पिट एनडीपीएस (PIT NDPS) एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए, आरोपी को एक साल के लिए केंद्रीय कारागृह इंदौर भेज दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे आदतन अपराधियों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

आदतन तस्कर अशोक धाकड़ गिरफ्तार

नीमच जिले की सिंगोली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए, महूपुरा पुरण निवासी आदतन अपराधी अशोक उर्फ बंशीलाल धाकड़ (36) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि वह लंबे समय से अफीम और डोडाचूरा जैसे मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय रहा है।

थाना प्रभारी सिंगोली निरीक्षक भुरालाल भांभर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद, शनिवार शाम को आरोपी अशोक धाकड़ को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (PIT NDPS Act) के तहत एक साल की निवारक हिरासत के लिए इंदौर केंद्रीय कारागृह भेजा गया।

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13 केस, राजस्थान से लेकर MP तक नेटवर्क

आरोपी तस्कर अशोक धाकड़ के खिलाफ न केवल नीमच जिले में, बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, जोधपुर और उदयपुर जैसे बड़े शहरों के थानों में भी एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य अपराधों के कुल 13 प्रकरण दर्ज हैं। इन मामलों में नारकोटिक्स ब्यूरो और पुलिस ने बड़ी मात्रा में (हजारों किलोग्राम) डोडाचूरा और कई किलोग्राम अफीम जब्त की थी। धाकड़ के विरुद्ध ये मामले 2007 से लेकर 2021 तक लगातार दर्ज होते रहे हैं, जो उसकी आदतन तस्करी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

Neemuch Drug Smuggler Ashok Dhakad Arrest
तस्कर अशोक उर्फ बंशीलाल धाकड़ को एक साल की 'निवारक हिरासत' में भेजा गया।

PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई

पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कठोरतम उपायों में से एक है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवैध मादक पदार्थ व्यापार में शामिल होने से रोकना होता है। जिला दण्डाधिकारी नीमच हिमांशु चंद्रा के प्रतिवेदन के आधार पर यह मामला आयुक्त उज्जैन संभाग को भेजा गया था। आयुक्त के आदेश 5 दिसंबर 2025 के पालन में आरोपी को एक वर्ष के लिए जेल भेजा गया है।

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पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल ने इस कार्रवाई को जिले में नशीले पदार्थों की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और यह दोहराया है कि मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में मादक पदार्थ तस्करी की जड़ों को खत्म करना है।

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अवैध संपत्ति भी की गई फ्रीज

पुलिस ने केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि तस्कर की आर्थिक कमर तोड़ने का भी काम किया है। आरोपी अशोक धाकड़ द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति पर कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

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09 जुलाई 2020 को सक्षम अधिकारी SAFEMA मुंबई के समक्ष फ्रीजिंग आदेश प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद 07 अगस्त 2020 को आरोपी और उसके परिजनों की अवैध चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए थे।

रिपोर्ट: कमलेश सारड़ा, नीमच

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