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MP Voter List Update: SIR के कारण वोटर लिस्ट अपडेट के नए नियम, नाम जोड़ने और पता सुधार के लिए अब घोषणा पत्र अनिवार्य

एसआईआर प्रक्रिया के बाद नया नाम जोड़ने और सुधार के लिए घोषणा पत्र अनिवार्य, बीएलओ हस्ताक्षर जरूरी, 9 दिसंबर से दोबारा शुरू होगी पंजीयन प्रक्रिया।

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Wasif Khan
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MP Voter List Update: SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के चलते वोटर लिस्ट फिलहाल फ्रीज है। इस अवधि में न नया नाम जोड़ा जा सकता है और न ही पुराने नामों में किसी तरह का सुधार संभव है। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया 9 दिसंबर से दोबारा शुरू होगी। इसी बीच मतदाता पंजीयन से जुड़े नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब नए नाम जुड़वाने या सुधार कराने के लिए घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।

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एसआईआर के बाद लागू होंगे नए प्रावधान

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल बनवारिया ने बताया कि पहली बार लागू किए जा रहे इस नियम के अनुसार फॉर्म-6 नया नाम जुड़वाने और फॉर्म-8 नाम सुधार या स्थानांतरण के साथ अब घोषणा पत्र संलग्न करना जरूरी होगा। इस घोषणा पत्र में मतदाता को अपने माता-पिता की जानकारी और यदि उनका नाम पिछली एसआईआर सूची में दर्ज नहीं है, तो रिश्तेदारों के नाम, उनका विधानसभा क्षेत्र, पार्ट और सीरियल नंबर तक का विवरण देना होगा। यह प्रक्रिया पंजीयन को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए शुरू की गई है।

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घोषणा पत्र पर बीएलओ के हस्ताक्षर जरूरी

घोषणा पत्र केवल मतदाता द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित बीएलओ (Booth Level Officer) के हस्ताक्षर के साथ ही मान्य होगा। इससे फील्ड वैरिफिकेशन और दस्तावेजों की पुष्टि मजबूत होगी। जिन लोगों ने एसआईआर के दौरान अपने गणना पत्रक जमा नहीं किए या बीएलओ के पास उनकी प्रविष्टि नहीं है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे।

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