आज जारी होगी SIR ड्राफ्ट सूची: भोपाल की वोटर लिस्ट से 4.38 लाख नाम कटेंगे, कांग्रेस ने लगाया गड़बड़ियों का आरोप

आज देश के केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीन राज्यों का SIR  ड्राफ्ट जारी होना है। भोपाल जिले की बैरसिया, उत्तर, नरेला, मध्य, दक्षिण-पश्चिम, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा हो चुका है।

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MP Bhopal SIR Draft Voters List: आज देश के केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीन राज्यों का SIR  ड्राफ्ट जारी होना है।भोपाल (Bhopal News) जिले की बैरसिया, उत्तर, नरेला, मध्य, दक्षिण-पश्चिम, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा हो चुका है। इसके बाद 23 दिसंबर मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता (SIR Voters List Draft) सूची जारी की जाएगी।

 जानकारी के अनुसार जिले में कुल 21 लाख 25 हजार 908 मतदाताओं की जांच की गई इसमें से 4 लाख 38 हजार 876 नाम हटाए जा रहे हैं।

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सात विधानसभा क्षेत्रों में घट जाएगी इतनी मतदाता संख्या 

डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान मृत, स्थानांतरित, लंबे समय से अनुपस्थित और डुप्लीकेट एंट्री वाले मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। नाम कटने के बाद जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाता संख्या घटकर 16 लाख 87 हजार 454 रह जाएगी।

कहाँ-कितने वोटर्स 

विधानसभाSIR डिजिटाइजेशन वाले वोटर्स
बैरसिया2,40,958
भोपाल उत्तर1,98,292
नरेला2,72,590
भोपाल दक्षिण-पश्चिम1,70,478
भोपाल मध्य1,77,046
गोविंदपुरा3,03,519
हुजूर3,20,531
कुल16,83,341

‘नो-मैपिंग’ श्रेणी में 1 लाख 16 हजार 317 वोटर्स

रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख 16 हजार 317 ऐसे मतदाता हैं, जिनका 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। इन्हें ‘नो-मैपिंग’ श्रेणी में रखा गया है और इन्हें 23 दिसंबर मंगलवार से नोटिस भेजे जाएंगे। इन मतदाताओं को अगले 50 दिनों के भीतर अपने दस्तावेज पेश करने होंगे।

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार जिले के 2289 मतदान केंद्रों पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चस्पा की जाएगी। आज मंगलवार 23 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी। इसके बाद अगले महीने 22 जनवरी तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अपने-अपने बूथ पर बैठकर फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए दावे और आपत्तियां स्वीकार करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया एक महीने तक चलेगी। इसमें नए नाम जुड़ेंगे और गलत नाम हटाए जा सकेंगे। 

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कांग्रेस ने लगाया गड़बड़ियों का आरोप

आज ड्राफ्ट जारी होना है इसके पहले ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री अमित शर्मा ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा है कि 14 फरवरी तक नगर निगम के 85 वार्डों में रोजाना मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा एसआईआर के दौरान अधिकारियों को घर-घर जाकर वोटर्स का सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब मंगलवार से दावे-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होते ही मतदाता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

नाम कट जाए, या ड्राफ्ट लिस्ट में न आए तो क्या करें? जाने पूरी डिटेल...

जिन लोगों के नाम SIR डिजिटलाइजेशन में कट चुके हैं या कटने वाले हैं, उनका क्या होगा?
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है या हटने की श्रेणी में आ गया है, तो इसका मतलब है कि आपका रिकॉर्ड या तो गलत मिला, अधूरा था, या पुराने डेटा से मैच नहीं हुआ। लेकिन इससे आपका मताधिकार खत्म नहीं होता। आपको दोबारा दस्तावेज जमा करके अपना नाम सूची में जोड़ने का मौका मिलेगा। प्रशासन ऐसे सभी मतदाताओं को सुनवाई का अवसर देता है।
जिनका फॉर्म भरने का समय खत्म हो चुका है, वे अब कैसे सत्यापन कराएंगे?
अगर समय निकल चुका है, तब भी विकल्प बंद नहीं हुए हैं। आप अपने क्षेत्र के बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) या इलेक्शन ऑफिस (ERO) से संपर्क करके फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। BLO आपके दस्तावेजों के आधार पर आपका एड्रेस और पहचान सत्यापित कर सकते हैं। यानी प्रक्रिया खत्म नहीं होती, केवल अतिरिक्त समय और दस्तावेज की जरूरत होती है।
जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, क्या वे खुद से दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
हां, बिल्कुल कर सकते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न आने का मतलब केवल यह है कि आपकी प्रविष्टि अभी स्वीकार नहीं हुई। आप स्वयं नया आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको नए मतदाता पंजीकरण वाला फॉर्म-6 भरना होगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? पूरी प्रक्रिया क्या है?
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सीधी है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) nvsp.in पर जाएं। Register as new user पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर से लॉगिन बनाएं। Form 6- New Voter Registration चुनें। अपनी जन्मतिथि, पता, पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण अपलोड करें। फॉर्म सबमिट कर दें। सबमिशन के बाद BLO आपके पते पर आकर सत्यापन करेगा। सत्यापन ठीक मिलने पर आपका नाम दोबारा मतदाता सूची में जुड़ जाएगा।
अगर किसी मतदाता का डेटा ‘No Mapping’ में गया है, उसका क्या होगा?
No Mapping का मतलब यह है कि आपका पुराना रिकॉर्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हुआ। ऐसे मतदाताओं को 50 दिन तक सुनवाई का समय मिलेगा। इस दौरान, आप दस्तावेज जमा करके अपने नाम का सत्यापन करा सकते हैं। BLO/ERO आपकी उपस्थिति, पता और पहचान जांचेंगे। अगर दस्तावेज मिल जाते हैं, तो नाम सूची में बना रहेगा। यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते, तो नाम काटा जा सकता है। लेकिन बाद में भी आप फॉर्म-6 से नाम जुड़वा सकते हैं।

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