MP High Court News: सागर में पुलिस पर लगे आरोपों की CBI जांच के आदेश, स्टिंग करने वाले पत्रकारों को हाई कोर्ट से सुरक्षा

मध्यप्रदेश के सागर में पुलिस की कथित अवैध गतिविधियों पर स्टिंग करने वाले तीन पत्रकारों को हाई कोर्ट से राहत, कार्रवाई पर रोक, सीबीआई जांच के आदेश।

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MP High Court News: सागर जिले में पुलिस थानों से जुड़ी कथित आपराधिक गतिविधियों में संदिग्ध मिलीभगत को लेकर सामने आए स्टिंग (Sting Operation) मामले में हाई कोर्ट (High Court) ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने न सिर्फ पत्रकारों को अंतरिम राहत दी है, बल्कि पूरे मामले की जांच के लिए CBI (Central Bureau of Investigation) को भी नोटिस जारी कर दिया है।

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पूरे मामले की जांच के लिए CBI को भी नोटिस जारी कर दिया है।

कोर्ट से पत्रकारों को राहत

जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ (Single Bench) ने तीनों पत्रकारों के खिलाफ किसी भी तरह की दमनात्मक कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने माना कि स्टिंग के बाद पत्रकारों को झूठे मामलों में फंसाए जाने और गिरफ्तारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है।

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प्रशासन और पुलिस से जवाब तलब

हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव (Chief Secretary), पुलिस महानिदेशक डीजीपी (DGP) और प्रमुख सचिव गृह व विधि (Principal Secretary Home and Law) को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है। अदालत यह जानना चाहती है कि पुलिस थानों में अवैध गतिविधियों के आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई।

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CBI को भी जांच में किया शामिल

याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने बताया कि CBI को भी नोटिस जारी किया गया है। CBI अपनी स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेगी।

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कौन-कौन बनाए गए पक्षकार

याचिका में सागर आईजी (IG) हिमानी खन्ना, एसपी (SP) विकास सहवाल के अलावा गोपालगंज थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कुशवाहा, मोतीनगर के जसवंत सिंह, बहेरिया के गजेंद्र सिंह और मकरोनिया के आरएस सिंह को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

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