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MP e-Attendance Rule: ग्वालियर जिले में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि नवंबर माह से शिक्षकों का वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर ही तय होगा। यानी जितने दिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी, उतने दिनों का ही वेतन दिया जाएगा।
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— Bansal News Digital (@BansalNews_) November 29, 2025
स्कूल स्टाफ पर लागू होगा आदेश
जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि प्राचार्यों, शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों, चपरासियों और क्लेरिकल स्टाफ सभी के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य होगी। नवंबर में जो कर्मचारी ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करेंगे, उनकी सैलरी में कटौती की जाएगी। डीईओ हरीओम चतुर्वेदी ने आदेश की प्रति जिले के डीपीसी, बीईओ और संकुल प्राचार्यों को भेजकर निर्देश दिया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। विभाग का कहना है कि कई शिक्षक सरकारी आदेश के बावजूद उपस्थित दर्ज कराने में लापरवाही बरत रहे थे, जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा।
हाईकोर्ट में सरकार ने रखा पक्ष
ई-अटेंडेंस को लेकर प्रदेशभर के शिक्षकों की आपत्ति के बाद मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश किया, जिसमें शिक्षकों के सभी आरोपों को नकार दिया गया। सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की भारी समस्या जैसी बात वास्तविकता से दूर है और ई-अटेंडेंस लगाने में तकनीकी बाधाएं उतनी गंभीर नहीं हैं, जितना दावा किया जा रहा है। सरकार ने यह भी बताया कि ‘हमारे शिक्षक’ मोबाइल ऐप के लिए डेटा सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया जा चुका है और ऐप में किसी भी तरह की प्राइवेट डेटा लीक की आशंका नहीं है।
सरकार के जवाब को हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है और मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को तय की है।
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