संपत्तिकर समय पर न चुकाने पर बढ़ेगा बोझ: 20 हजार रुपए से अधिक पर 1 जनवरी से लगेगा 3 प्रतिशत सरचार्ज

भोपाल में 20 हजार से अधिक संपत्तिकर बकाया पर 1 जनवरी 2026 से 3 प्रतिशत अधिभार लगेगा। बिना अधिभार भुगतान के चार दिन बचे हैं अभी। पढ़ें पूरी खबर...

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Property Tax Bhopal: भोपाल नगर निगम (Municipal Corporation) ने संपत्तिकर (Property Tax) जमा करने वाले करदाताओं को अलर्ट किया है। साल-2025 का संपत्तिकर बिना किसी अधिभार के जमा करने के लिए अब केवल चार दिन शेष हैं। निगम प्रशासन के मुताबिक तय समयसीमा के बाद बकाया रहने पर कुछ करदाताओं को अतिरिक्त राशि चुकानी होगी।

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20 हजार से अधिक बकाया पर अधिभार लागू

नगर निगम के अनुसार जिन करदाताओं का संपत्तिकर और अन्य देय राशि 20 हजार रुपये से अधिक है, उनसे 1 जनवरी 2026 से 3 प्रतिशत अधिभार (Surcharge) वसूला जाएगा। यह अधिभार चालू वर्ष यानी 2025 के संपत्तिकर पर ही लागू होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी बड़े करदाताओं पर समान रूप से प्रभावी रहेगा।

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20 हजार से कम कर पर न छूट, न अधिभार

जिन संपत्तियों का कर 20 हजार रुपये से कम है, उनके लिए कोई राहत या अतिरिक्त बोझ नहीं रखा गया है। ऐसे करदाताओं को न तो किसी तरह की छूट (Rebate) मिलेगी और न ही उनसे अधिभार लिया जाएगा। नगर निगम ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख से पहले कर जमा कर अतिरिक्त भुगतान से बचें।

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