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Bhopal News: भोपाल में टीटी नगर थाना पुलिस ने भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा को धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। मामला टीटी नगर स्थित अंजलि कॉम्प्लेक्स के कुशवाहा भवन से जुड़ा है, जहां पुलिस ने कूटरचित (दस्तावेज में जानबूझकर बदलाव करना) दस्तावेजों के आधार पर भवन पर कब्जा करने की साजिश का खुलासा किया।
फर्जी दस्तावेजों से भवन पर कब्जा
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने 15 साल पहले कुशवाहा समाज को आवंटित भवन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे। इन्हीं के आधार पर वह भवन पर कब्जा रखकर ऑफिस और गर्ल्स हॉस्टल संचालित कर रहे थे। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल भानपुर के बेटे सीताराम कुशवाहा और मोहन कुशवाहा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों पर समाज की संपत्ति को निजी उपयोग में लेने का आरोप है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी में क्लास-3 और क्लास-4 पदों की भर्ती परीक्षा (MP Electricity Company Recruitment Exam) से जुड़ी याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए सवाल नंबर 16 और 25 के गलत अंकन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए परीक्षा आयोजक को आपत्तियों का विशेषज्ञों से पुनः परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने एमपी ऑनलाइन को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों का विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षण कराया जाए। कोर्ट ने कहा है कि यदि जरूरी हो तो मॉडल आंसर की को भी संशोधित किया जाए। इस प्रोसेस के पूरा होने तकपूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
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