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Bhopal National Lok Adalat: भोपाल नगर निगम में 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। निगम अपने संपत्तिकर और जलकर के बकायादारों को पेनल्टी में छूट देगा। ऐसे मामले राशि 50 हजार रुपये बकाया है तो उन्हें सिर्फ अधिभार (पेनल्टी) में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
1 लाख बकाया पर कितनी छूट
50 हजार से ज्यादा और 1 लाख रुपये तक बकाया राशि पर सिर्फ अधिभार (पेनल्टी) में 50 फीसदी तक की छूट और 1 लाख रुपये से ज्यादा की राशि बकाया होने पर सिर्फ अधिभार (पेनल्टी) 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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50 फीसदी राशि जमा कराना अनिवार्य
छूट मिलने के बाद अधिकतम 2 किस्तों में राशि जमा कराई जाएगी और लोक अदालत के दिन कम से कम 50 फीसदी राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। छूट सिर्फ 13 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी, इसके बाद नहीं।
भोपाल निगम कमिश्नर ने ये कहा
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भोपाल निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने नेशनल लोक अदालत शिविरों के लिए व्यापक तैयारियां तय करने और देयक मांग पत्र तामील कराने और नेशनल लोक अदालत शिविर आयोजन का प्रचार-प्रसार कर संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार आदि के बकायादारों से बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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सभी वार्डों में अतिरिक्त मशीनों की व्यवस्था
भोपाल निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने टैक्स की वसूली और करदाताओं को दी जाने वाली रसीद देने के लिए सभी वार्डों में अतिरिक्त हैंड हेल्ड डिवाइस मशीन, ऑपरेटर सहित कम्प्यूटर्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
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