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MP High Court: बिजली कंपनी की भर्ती में दिए सवालों की एक्सपर्ट करेंगे जांच, नियुक्ति प्रोसेस पर MP HC ने लगाई रोक

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी में क्लास-3 और क्लास-4 पदों की भर्ती परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए सवाल नंबर 16 और 25 के गलत अंकन को लेकर की दोबारा जांच के निर्देश दिए।

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sanjay warude
MP High Court

Electricity Company Recruitment Exam Update: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी में क्लास-3 और क्लास-4 पदों की भर्ती परीक्षा (MP Electricity Company Recruitment Exam) से जुड़ी याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 

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हाईकोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए सवाल नंबर 16 और 25 के गलत अंकन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए परीक्षा आयोजक को आपत्तियों का विशेषज्ञों से पुनः परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने एमपी ऑनलाइन को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों का विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षण कराया जाए। कोर्ट ने कहा है कि यदि जरूरी हो तो मॉडल आंसर की को भी संशोधित किया जाए। इस प्रोसेस के पूरा होने तक चयनित कैंडिडेट्स की नियुक्ति प्रोसेस पर रोक रहेगी। 

आपत्तियां सही मिली तो तैयार होगी नई मेरिट लिस्ट

हाईकोर्ट ने एमपी ऑनलाइन को यह पूरी प्रोसेस 15 दिनों के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यदि आपत्तियां सही पाई जाती हैं, तो याचिकाकर्ताओं को उचित अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद एक संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

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गलत अंकन से ओबीसी ओपन श्रेणी में चयन प्रभावित

सागर निवासी अर्पित साहू व अन्य याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि परीक्षा परिणाम में प्रश्न संख्या 16 और 25 के उत्तरों को गलत चिह्नित किया गया था। गलत अंकन के कारण उनकी ओबीसी-ओपन श्रेणी में चयन की संभावना प्रभावित हुई।

आपत्ति जमा करने की प्रोसेस में कोई चूक नहीं हुई

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हितेंद्र कुमार गोल्हानी ने तर्क दिया कि उन्होंने मॉडल आंसर की जारी होने के तुरंत बाद आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें संक्षिप्त तरीके से अस्वीकार कर दिया। आपत्तियां समय पर जमा की गई थीं और कोई प्रोसेसे में चूक नहीं हुई थी।

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