Betul DJ Ban: शादी-समारोहों में DJ पूरी तरह बैन, देर रात तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, ट्रैफिक जाम हुआ तो सील होगा मैरिज गार्डन

बैतूल जिला प्रशासन ने शादी और अन्य समारोहों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर सख्ती बरतते हुए आज से DJ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर नहीं बजेगा।

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Betul DJ Ban Loudspeaker Restrictions Orders: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में अब शादी–समारोहों में बजने वाले तेज आवाज वाले DJ पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ध्वनि प्रदूषण और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। अब रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का ध्वनि यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बारात और चल समारोहों में ट्रैफिक बाधित करने पर मैरिज हॉल/गार्डन सील किया जाएगा। नए आदेश 23 नवंबर 2025 से पूरे जिले में लागू हो गए हैं।

DJ और तेज ध्वनि वाले यंत्रों पर लगा बैन

बैतूल में विवाह और अन्य कार्यक्रमों के दौरान बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षत जैन ने शादी–समारोहों में DJ पूरी तरह प्रतिबंधित के नए आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश 23 नवंबर से लागू कर दिए गए हैं।

रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

आदेश में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे के बाद पूरे जिले में किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम या ध्वनि उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करते पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आदेश के अनुसार, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अब केवल ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

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बारात और चल समारोहों के लिए भी नई गाइडलाइन

जिला प्रशासन ने बारात या चल समारोह के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बारात या अन्य चल समारोहों के दौरान सड़क यातायात को बाधित करने की किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी मेरिज लॉन और हॉल संचालकों को पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही, ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए वॉलंटियर या कर्मचारियों की तैनाती भी जरूरी होगी। यदि किसी कार्यक्रम के कारण यातायात बाधित पाया गया, तो संबंधित मैरिज लॉन या हॉल के खिलाफ तत्काल सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

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अधिकारियों को सख्त निगरानी के निर्देश

जिले के सभी SDM, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और संबंधित विभागों को आदेशों का सख्ती से पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें।

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