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Varanasi Marriage Parking Rules: पुलिस का निर्देश- वाहन केवल पार्किंग में पार्क हो, बारात ले जाते समय सड़क का दो-तिहाई भाग खाली बना रहे

(रिपोर्ट-अभिषेक सिंह) वाराणसी में बारात और आयोजनों के दौरान ट्रैफिक जाम और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस आयुक्त ने मैरिज लॉन, बैंड-बाजा और डीजे संचालकों के साथ बैठक की। तय पार्किंग, रूट तय करने और रात 10 बजे बाद डीजे बंद रखने के निर्देश दिए गए।

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Shaurya Verma
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Varanasi Marriage Parking Rules: वाराणसी में बारात और आयोजनों के दौरान ट्रैफिक जाम और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस आयुक्त ने मैरिज लॉन, बैंड-बाजा और डीजे संचालकों के साथ बैठक की। तय पार्किंग, रूट तय करने और रात 10 बजे बाद डीजे बंद रखने के निर्देश दिए गए। Barat DJ noise rules

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इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर द्वारा वाराणसी कमिश्नरेट क्षेत्र में बारात एवं अन्य आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने,सड़क अवरोध एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल संचालकों एवं डीजे संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।  जिसमे

Approval नक्शे में दर्शाई पार्किंग में ही गाड़ियों की पार्किंग हो

मैरिज लॉन संचालक यह सुनिश्चित करें कि बारात/अतिथि वाहनों की पार्किंग केवल परिसर के अंदर निर्धारित स्थान पर ही हो । यदि निर्धारित पार्किंग का प्रयोग अन्य प्रयोजन के लिए होता पाया जाएगा तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी ।  Varanasi traffic guidelines
लॉन संचालक अपने स्तर से 3 से 4 कर्मचारी मैरिज लॉन के बाहर पार्किंग कराने हेतु नियुक्त करें ।
आयोजन के दौरान सड़क पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण अथवा यातायात बाधा उत्पन्न न हो।
बारात निकालने से पूर्व मार्ग निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करें।

B.    बैण्ड बाजा वालों हेतु निर्देश-

पटाखे फोड़ना, अत्यधिक शोर करना अथवा कोई भी ऐसा कार्य करना, जिससे यातायात व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
बारात के संचरण के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि सड़क का दो-तिहाई भाग खाली बना रहे।
विशेष परिस्थितियों में सड़क के केवल एक-तिहाई भाग का ही उपयोग किया जाए।
शेष दो-तिहाई सड़क सामान्य यातायात हेतु पूर्णतः खुली रखी जाए।
यदि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं होता है, तो संबंधित बैंड-बाजा संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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C.    डीजे/लाउडस्पीकर संचालकों हेतु निर्देश - 

रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बन्द कराने की जिम्मेदारी डीजे संचालक की होगी । यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के बाद डीजे बजाने का दबाव बनाता है, तो डीजे संचालक तत्काल डायल-112 पर कॉल करें।
80 डेसीबल से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

डीजे वाहन को सड़क के किनारे या यातायात बाधित करने वाले स्थान पर खड़ा न किया जाए। 

पुलिस आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा वाराणसी कमिश्नरेट क्षेत्र में बारात एवं अन्य आयोजनों के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने, सड़क अवरोध रोकने तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल संचालकों, बैंड-बाजा एवं डीजे संचालकों के साथ यातायात लाइन सभागार में गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में पुलिस आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि सभी मैरिज लॉन संचालक अनुमोदित नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग में ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करें तथा बारात/अतिथि वाहनों की पार्किंग केवल परिसर के अंदर निर्धारित स्थान पर हो। 

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यदि निर्धारित पार्किंग का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग पाया गया तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।  

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लॉन संचालकों को बाहर पार्किंग व्यवस्था हेतु 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती करने, आयोजन के दौरान सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा उत्पन्न न होने देने तथा बारात मार्ग पूर्व निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। बैंड-बाजा संचालकों को पटाखे फोड़ने, अत्यधिक शोर करने एवं जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया तथा बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य करते हुए सड़क के केवल एक-तिहाई भाग के उपयोग और शेष दो-तिहाई भाग सामान्य यातायात हेतु खुला रखने के निर्देश दिए गए। 

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डीजे संचालकों को रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बंद कराने, 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि न करने तथा वाहन को यातायात बाधित स्थान पर न खड़ा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 

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