कपसाड़ हत्या और अपहरण: मुख्य आरोपी पारस सोम की सीजेएम कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के आरोपी पारस सोम को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जिला जेल भेज दिया। मामले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।

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Meerut Murder Case: मेरठ के सरदना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित महिला सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण (Kapsad kidnapping case) के सनसनीखेज मामले में आरोपी पारस सोम को कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी पारस को 14 दिन की न्यायक हिरासत में जाला कारागार भेज दिया है। 

कड़ी सुरक्षा में कोर्ट तक पहुंचा आरोपी

यूपी के मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में 8 जनवरी की सुबह 8 बजे के करीब आरोपी द्वारा सुनीता की हत्या और उसकी बेटी रूबी का अपहरण करने से पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया था। लेकिन यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी पारस सोम को रविवार शाम को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान मीडिया और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।   Dalit woman murder UP 

हरिद्वार से बरामद हुई रूबी

दलित महिली सुनीता की हत्या के बाद से ही आरोपी पारस सोम और अपहृत बेटी रूबी गायब चल रहे थे। लेकिन पुलिस के लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखने का फल शनिवार को हुआ जब पुलिस ने रूबी  को हरिद्वार से सुरक्षित बरामद किया। आरोपी पारस को भी वहीं से हिरासत में लिया गया है। 

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पुलिस जांच में सामने आया कि सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में पारस सोम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दलित महिला सुनीता की हत्या की और उसकी बेटी रूबी का अपहरण कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए शनिवार को हरिद्वार से रूबी को सुरक्षित बरामद किया। आरोपी पारस को भी वहीं से हिरासत में लिया गया था। Ruby kidnapping Meerut 

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पहले रूबी फिर पारस को किया गया पेश

पुलिस ने सबसे पहले अपहृत रूबी को एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में पेश किया। बंद कमरे में करीब 50 मिनट तक रूबी के बयान दर्ज किया गया। शाम करीब पौने पांच बजे पारस सोम को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जिला जेल भेजने के आदेश दिया। 

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पारस ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया 

पेशी के दौरान पारस सोम से न्यायाधीश ने उसका नाम और पता पूछा। वकीलों द्वारा साझा जानकारी के अनुसार पारस ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया और आरोपों से इनकार किया।  कुछ वकीलों ने कहा कि पीड़िता रूबी के बयान आरोपी के पक्ष में थे। हालांकि पीड़िता रूबी के बयान सीलबंद दस्तावेज में बंद है और ये स्तिथि सच्चाई सामने आने के बाद ही साफ हो सकेगी। पुलिस और जांच एजेंसियां मामले के हर पहलू की गहन जांच में जुटी हुई हैं।  Paras Som court news 

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