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यूपी में टू व्हीलर खरीदी के बदले नियम: अब डीलर को देने होंगे दो हेलमेट... वरना नहीं होगी डिलीवरी

उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन खरीदने पर अब बिना हेलमेट डिलीवरी नहीं होगी। परिवहन विभाग ने वाहन डीलरों को आईएसआई मार्क वाले दो हेलमेट देने के निर्देश दिए हैं। हेलमेट की कीमत ग्राहक से ही ली जाएगी।

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Shaurya Verma
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UP Two Wheeler Two Helmet Rule: उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया वाहन खरीदने पर डीलर को कस्टुमर को दो हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया है। अगर डिलीवरी के वक्त डीलर ने दो हेलमेट नहीं दिए तो वाहन की डिलीवरी नहीं होगी। परिवाहन विभाग ने वाहन डीलरों को आइएसआई मार्क वाले दो हेलमेट देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि दोनो ही हेलमेट के कीमत वाहन खरीदार को ही चुकानी पड़ेगी। सरकार ने ये फैसला वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है।    UP two wheeler helmet rule

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टू व्हीलर डिलीवरी से पहले हेलमेट जरूरी

परिवहन विभाग (Uttar Pradesh transport department news) ने साफ किया कि अब बिना हेलमेट के टू व्हीलर वाहन की डिलीवरी नही की जाएगी। वाहन खरीदते समय चालक और सह-चालक दोनों के लिए हेलमेट देना डीलर की जिम्मेदारी होगी। ये व्यवस्था प्रदेस भर के सभी दोपहिया वाहन डीलरों पर लागू होगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों से सुरक्षा नियमों का पालन कराना है। mandatory helmet for bike delivery    

ISI मार्क वाले हेलमेट देना अनिवार्य

परिवहन आयुक्त  (Transport Commissioner) किंजल सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि डीलक केवल ISI मार्क वाले हेलमेट ही उपलब्ध कराएंगे।  इससे हेलमेट की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी और दुर्घटना के समय सिर की सुरक्षा बेहतर होगी।  

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हेलमेट की कीमत ग्राहक को देनी पड़ेगी

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों हेलमेट की कीमत वाहन खरीदने वाले ग्राहक से ही ली जाएगी। हालांकि, डीलर को यह सुनिश्चित करना होगा कि हेलमेट वाहन की डिलीवरी के समय ही ग्राहक को सौंप दिए जाएं। 

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सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती

परिवहन विभाग का मानना है कि दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने से दुर्घटनाओं में जान का खतरा अधिक रहता है। इसी को देखते हुए यह सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि चालक और सह-चालक दोनों की सुरक्षा (road safety UP) सुनिश्चित की जा सके और सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। two helmet rule India

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