Advertisment

Lucknow Claim Tribunal Chairman: हरिनाथ पांडेय लखनऊ दावा अधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त, पांच वर्ष का होगा कार्यकाल

सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, जिलाध्यक्ष एवं सत्र न्यायलय,लखनऊ, हरिनाथ पांडेय बने लखनऊ दावा अधिकरण के नए अध्यक्ष। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। 5 साल का होगा कार्यकाल।

author-image
Shaurya Verma
lucknow-claim-tribunal-chairman-harinath-pandey-appointment-2026 hindi news zxc

Lucknow Claim Tribunal Chairman New Appointment: उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ दावा अधिकरण के अध्यक्ष पद पर रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायधीश हरिनाथ पांडेय की नियुक्ति की है। गृहविभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनका कार्यकाल 5 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले तक हो रहेगा। 

Advertisment

राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी हुआ आदेश

ये आदेश अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने जारी किया। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020  (Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Act, 2020) और उससे जुड़ी नियमावली 2020 (Rules, 2020) के तहत यह नियुक्ति की गई है। राज्यपाल ने रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायधीश हरिनाथ पांडेय को लखनऊ दावा अधिकरण का अध्यक्ष बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। 

WhatsApp Image 2026

इन मंडलों पर रहेगी अधिकारिता

सरकारी आदेश के मुताबिक लखनऊ दावा अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती मंडल शामिल होंगे। इन मंडलों में लोक तथा निजी संपत्ति को हुए नुकसान से जुड़े मामलों की सुनवाई दावा अधिकरण में की जाएगी।  Lucknow Claim Tribunal Chairman Appointment 2026  

ये भी पढ़ें - UP PCS Transfer List 2026: यूपी प्रशासनिक बदलाव, 3 PCS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, राजेश श्रीवास्तव अपर आयुक्त गोरखपुर बने

Advertisment

नियमावली के अनुसार मिलेंगी वेतन व सुविधाएं

सरकार ने साफ किया कि अध्यक्ष की सेवाएं उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 की अधिसूचना दिनांक 6 मई 2020 के प्रावधानों के तहत शासित होंगी। वेतन, भत्ते औप अन्य परिलिब्धियां भी नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार देय होंगी।  

ये भी पढ़ें - UP Sarkari Karmchari News: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, होली पर मिलेगी तीन दिन की छुट्टी, त्योहार से पहले मिलेगा वेतन

पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा कार्यकाल

आदेश में कहा गया है कि हरिनाथ पांडेय की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रभावी रहेगी। इस नियुक्ति के साथ लखनऊ दावा अधिकरण को नया नेतृत्व मिल गया है, जो संपत्ति क्षति से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण में अहम भूमिका निभाएगा। 

Advertisment

ये भी पढ़ें - UP Police Leave Cancel Order: 1 से 7 मार्च तक यूपी पुलिस की सभी छुट्टियां रद्द, डीजीपी राजीव कृष्ण का आदेश

ये भी पढ़ें - Samsung Galaxy S26 Series: भारत में लॉन्च हुई Samsung Galaxy S26 सीरीज, जानें कीमत, प्री-ऑर्डर ऑफर और उपलब्धता की पूरी जानकारी

Lucknow Claim Tribunal Chairman New Appointment Lucknow Claim Tribunal Chairman Appointment 2026 Lucknow Claim Tribunal Chairman
Advertisment
चैनल से जुड़ें