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केंद्र सरकार का X को नोटिस: ग्रोक से अश्लील कंटेंट हटाने के निर्देश, 3 दिन में रिपोर्ट भी मांगी

केंद्र सरकार ने X प्लेटफॉर्म को AI टूल Grok और अन्य सेवाओं के जरिए अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने पर सख्त नोटिस भेजा है। IT Act और IT Rules के उल्लंघन का हवाला देते हुए 72 घंटे में एक्शन रिपोर्ट और तुरंत सुधारात्मक कदमों की मांग की गई है।

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Shaurya Verma
Central Government Sends notice X Grok misuse explicit sexual content action report hindi zxc

X Notice Obscene Content: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (meity) ने X (पूर्व नाम Twitter) को आईटी कानूनों के उल्लंघन पर कड़े शब्दों में नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म पर AI आधारित सेवाओं के जरिए फैल रहे अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। x Grok

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X की AI सेवाओं पर बढ़ी निगरानी

मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि X Corp. अपने प्लेटफॉर्म पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और IT Rules 2021 के तहत आवश्यक सावधानियों का पालन करने में विफल रहा है। सरकार ने विशेष रूप से AI आधारित टूल Grok और xAI की अन्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन तकनीकों का इस्तेमाल अश्लील, नग्नता वाले, अभद्र और यौन रूप से स्पष्ट कंटेंट के निर्माण और प्रसार के लिए किया जा रहा है, जो कानून का गंभीर उल्लंघन है।  Grok Sexual content misuse

Grok की तकनीकी और सुरक्षा समीक्षा का आदेश

सरकार ने X को निर्देश दिया है कि वह तुरंत Grok का तकनीकी, प्रक्रियागत और गवर्नेंस लेवल पर विस्तृत ऑडिट करे। इसमें उसके prompt processing, output generation, Large Language Models आधारित प्रतिक्रियाएं, image handling सिस्टम और सुरक्षा उपायों का आकलन शामिल होगा। मंत्रालय ने कहा कि Grok किसी भी रूप में अश्लील या कानून विरोधी कंटेंट उत्पन्न या प्रमोट न करे, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

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उपयोगकर्ता नियमों को कड़ाई से लागू करने की मांग

पत्र में X से कहा गया है कि वह अपने Terms of Service और Acceptable Use Policies को सख्ती से लागू करे। सरकार ने प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि वह ऐसे अकाउंट्स पर कठोर कदम उठाए जो AI टूल्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें account suspension, termination और अन्य दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। X IT rules misconduct 

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गैरकानूनी कंटेंट हटाने का निर्देश

मंत्रालय ने X Corp. को आदेश दिया कि वह बिना किसी देरी के उन सभी कंटेंट को हटाए या उनकी पहुंच बंद करे जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। IT Rules 2021 के तहत तय समयसीमा का पालन करते हुए कार्रवाई करने को कहा गया है, साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ न की जाए। 

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72 घंटे में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट

सरकार ने X से एक विस्तृत Action Taken Report (ATR) तुरंत जमा करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह रिपोर्ट नोटिस जारी होने के 72 घंटे के भीतर हर हाल में जमा होनी चाहिए। इसमें Grok की समीक्षा, कंटेंट हटाने, नीति प्रवर्तन और उपयोगकर्ताओं पर की गई कार्रवाई के सभी विवरण शामिल होने चाहिए।

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