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तंबाकू उत्पाद के दाम छुएंगे आसमान: 1 फरवरी से लागू होगी नई एक्साइज ड्यूटी, 18 रुपए वाली सिगरेट के रेट 4 गुना तक बढ़ेंगे

केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जिससे कीमतें बढ़ेंगी। सिगरेट की लंबाई के आधार पर 2,050 से 8,500 रुपये प्रति 1,000 सिगरेट तक टैक्स तय किया गया।

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Shaurya Verma
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Cigarette Excise Duty Hike 2026:  केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर टैक्स व्यवस्था को नया रूप देते हुए अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने की घोषणा कर दी है। यह नई दरें 1 फरवरी 2026 से लागू होंगी, जिसके बाद सिगरेट समेत कई तंबाकू उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2025 की रात Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026 जारी किए।

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 इन नए प्रावधानों में सिगरेट की लंबाई के आधार पर 2,050 रुपये से 8,500 रुपये प्रति 1,000 सिगरेट तक एक्साइज ड्यूटी तय की गई है। यह नियम 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में लगभग 10 करोड़ smokers रह रहे हैं, जिन पर इस फैसले का सीधा असर दिखाई देगा।

शेयर बाजार में तंबाकू कंपनियों के शेयरों में गिरावट

सरकार के इस निर्णय का असर नए साल के पहले ट्रेडिंग डे पर ही दिख गया। देश की बड़ी cigarette manufacturer कंपनी ITC के शेयर में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसी तरह मार्लबोरो (Marlboro) सिगरेट के भारत में distribution करने वाली Godfrey Phillips India के शेयर 4.1 प्रतिशत तक टूट गए।

ITC, जो Gold Flake और Classic जैसे ब्रांड बनाती है, निफ्टी 50 (Nifty 50) में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाली कंपनियों में शामिल रही। FMCG index में भी कमजोरी दिखी और यह लगभग 0.6 प्रतिशत नीचे कारोबार करता दिखाई दिया।

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Compensation Cess होगा समाप्त

भारत में तंबाकू उत्पादों पर पहले से ही 40 प्रतिशत GST लागू है। अब नई एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर लगेगी। सरकार ने बताया कि यह व्यवस्था मौजूदा GST Compensation Cess की जगह लेगी, जिसे टैक्स ढांचे को सरल बनाने के उद्देश्य से हटाया जा रहा है। Compensation Cess अलग-अलग उत्पादों पर अलग-अलग दरों पर वसूला जाता था, लेकिन फरवरी 2026 से इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा 

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बिड़ी-पान मसाला के लिए अलग टैक्स नियम

नई व्यवस्था के तहत सिगरेट और पान मसाला पर पहले की तरह 40 प्रतिशत GST जारी रहेगा। लेकिन बिड़ी पर सिर्फ 18 प्रतिशत GST लिया जाएगा। पान मसाला पर Health and National Security Cess लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी तंबाकू और उससे बने उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू होगी। 

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दिसंबर 2025 में संसद ने दो अहम विधेयक पास किए थे, जिनसे तंबाकू उत्पादों पर नई ड्यूटी और पान मसाला पर नए Cess का रास्ता साफ हुआ था।

सेहत और राजस्व दोनों पर फोकस

सरकार का कहना है कि टैक्स बढ़ने से आम लोगों को smoking से हतोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे स्वास्थ्य जोखिम कम हो सकते हैं। साथ ही एक्साइज ड्यूटी से राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, कंपनियों और निवेशकों ने इसे आर्थिक झटका माना है, क्योंकि नई दरें सीधे उनकी लागत और बिक्री पर असर डालेंगी। 

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