/bansal-news/media/media_files/2025/12/31/aadhar-pan-card-link-deadline-31-december-2025-pan-card-deactivate-1-january-2026-hindi-news-update-2025-12-31-03-14-01.jpg)
Aadhar Pan Card Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख आज 31 दिसंबर 2025 है। अगर आपने आज आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो 1 जनवरी 2025 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने से आपके पैन से जुड़े कई जरूरी काम अटक सकते हैं।
क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंक ?
सरकार का टारगेट टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना है। आधार से पैन कार्ड लिंक होने से एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड रहेगा। इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी।
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2025/12/31/pan-aadhar-link-2025-12-31-03-23-47.jpg)
आधार-पैन कार्ड घर बैठे करें लिंक
आयकर विभाग की वेबसाइटincometax.gov.inपर जाएं।
Link Aadhaar का ऑप्शन सिलेक्ट करें।
पैन नंबर और आधार नंबर डालें।
मोबाइल पर आए OTP को डालकर प्रोसेस पूरी करें।
पैन कार्ड बंद होने से नुकसान
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में परेशानी होगी।
शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और बड़े लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
ज्यादा TDS कट सकता है।
रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा।
ये खबर भी पढ़ें:रेलवन एप से जनरल टिकट खरीदने पर डिस्काउंट: 14 जनवरी से शुरू होगी रेलवे की नई स्कीम, जानें आपके कितने पैसे बचेंगे
अभी लिंक नहीं किया तो क्या करें ?
अगर आपने अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया है, तो देरी न करें। आखिरी वक्त पर वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी परेशानी आ सकती हैं। 31 दिसंबर 2025 से पहले आधार-पैन लिंक कराना बेहद जरूरी है। समय रहते ये काम पूरा कर लेने से आप पैन कार्ड बंद होने की परेशानी और वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं।
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें