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देवास में हनी ट्रैप मामला: महिला ने प्रेम जाल में फंसाया, अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर मांगे 50 लाख

देवास में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। महिला ने अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपये और जमीन का हिस्सा मांगा। पढ़ें पूरी खबर...

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Wasif Khan
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Dewas Honey Trap Case: मध्यप्रदेश के देवास में हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया है। नाहर दरवाजा पुलिस ने बुधवार (24 दिसंबर) को एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर एक व्यक्ति को प्रेमजाल में फंसाकर अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप है। महिला पर 50 लाख रुपये और भोपाल रोड स्थित जमीन में आधा हिस्सा मांगने की धमकी देने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद महिला को रात में मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

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राजोदा निवासी ने दर्ज कराई शिकायत

पुलिस के अनुसार, राजोदा निवासी भावेश ठाकुर ने हाल ही में थाने में एक आवेदन दिया था। उन्होंने बताया कि परिधि उर्फ अंकिता नाम की महिला लगातार उन्हें परेशान कर रही है। शिकायत में कहा गया कि महिला उनसे 50 लाख रुपये के साथ-साथ भोपाल रोड पर स्थित उनकी भूमि में आधा हिस्सा अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

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अश्लील फोटो वीडियो बनाकर दी धमकी

फरियादी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेल सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। नाहर दरवाजा थाना प्रभारी मंजू यादव ने बताया कि शिकायत में कहा गया था कि महिला ने पहले प्रेम संबंध बनाए और बाद में निजी पलों के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी। इसी आधार पर वह लगातार पैसों और जमीन की मांग कर रही थी।

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एचपी पेट्रोल पंप की पार्किंग से गिरफ्तारी

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी महिला एबी रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप की पार्किंग में खड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और महिला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है।

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पहले भी दर्ज हो चुका है मामला

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला पहले भी शहर के एक कॉलोनाइजर को अपने जाल में फंसा चुकी है। पिछले वर्ष इसी थाने में उसके खिलाफ शोषण (exploitation) का एक मामला दर्ज किया गया था। वर्तमान मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308 और 6 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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