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NEET PG Councelling 2025: मध्यप्रदेश में नीट पीजी सीट आवंटन को लेकर उठा विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन यानी DME को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुद्दा सीट अलॉटमेंट, मेरिट व्यवस्था और आरक्षण प्रावधानों में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है।
हाईकोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
मामले की जड़ उस नए सीट चार्ट में बताई जा रही है, जिसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी किया गया था। आरोप है कि यह चार्ट नियमों के अनुरूप नहीं बनाया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियम साफ तौर पर कहते हैं कि एमपी के मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले उम्मीदवारों को पीजी सीट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय डोमिसाइल व्यवस्था हटाकर 50% सीटें ऑल इंडिया उम्मीदवारों के लिए खोल दी गईं। इससे प्रदेश के छात्रों के हिस्से की सीटें कम हुईं और उनका हक प्रभावित हुआ।
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एनआरआई और इन-सर्विस कोटे पर भी सवाल उठे
याचिकाकर्ता आकाश सोनी, डॉ. शौर्य सिंह चौहान और अन्य अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि NRI कोटा की सीटों को जस का तस रखा गया, जबकि इन सर्विस कोटे की सीटों को घटाकर 15% कर दिया गया। उनका तर्क है कि इन सर्विस सीटें घटने से प्रदेश में डॉक्टर्स की उपलब्धता पर असर पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले विशेषज्ञ कम पड़ जाएंगे।
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सुनवाई में उठी मेरिट प्राथमिकता की मांग
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं पक्ष के अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि मेरिट सूची में प्रदेश के छात्रों को प्राथमिकता देना जरूरी है। उनका कहना था कि दूसरे राज्यों से आने वाले उम्मीदवार अक्सर पीजी पूरा करने के बाद अपने गृह राज्य लौट जाते हैं, जबकि एमपी के छात्र बॉण्ड पोस्टिंग और सेवा अवधि तक राज्य में बने रहते हैं। इससे प्रदेश की हेल्थ सिस्टम को सीधा फायदा होता है।
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