Advertisment

Jawad Ahmed Siddiqui: अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सिद्दीकी के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इंदौर हाईकोर्ट ने 15 दिन का दिया स्टे

इंदौर हाईकोर्ट ने महू कैंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी संस्थापक जवाद सिद्दीकी के पैतृक मकान पर कैंट बोर्ड की कार्रवाई पर 15 दिन का स्टे दिया। नोटिस को त्रुटिपूर्ण मानते हुए याचिकाकर्ता को विस्तृत जवाब का समय मिला।

author-image
Vikram Jain
mp indore al falah university founder house demolition stay highcourt hindi news zvj

हाइलाइट्स

  • अल- फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को बड़ी राहत।
  • फिलहाल नहीं चलेगा जवाद अहमद के घर पर बुलडोजर।
  • दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े विवाद के बीच हाईकोर्ट से राहत।
Advertisment

Jawad Ahmed Siddiqui Indore High Court Demolition Stay: दिल्ली कार धमाके से जुड़े विवाद के बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चैयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को इंदौर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जवाद अहमद के पैतृक मकान पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। नोटिस में कई कानूनी खामियां सामने आने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 15 दिन का समय देते हुए कैंट बोर्ड की कार्रवाई पर अंतरिम स्टे दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।

सिद्दीकी को इंदौर हाईकोर्ट से मिली राहत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शुक्रवार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता हम्माद अहमद के पैतृक घर पर जारी कैंटोनमेंट बोर्ड की तोड़फोड़ कार्रवाई पर बड़ी राहत प्रदान की। यह मामला महू कैंटोनमेंट क्षेत्र के मुकेरी मोहल्ला स्थित चार मंजिला पुराने मकान से जुड़ा है, जिसे कैंट बोर्ड ने अवैध निर्माण बताते हुए तीन दिन के भीतर तोड़ने का नोटिस दिया था।

Jawad Ahmed Siddiqui Indore High Court Demolitio 11

सिद्दीकी को इंदौर हाईकोर्ट से मिली राहत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शुक्रवार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता हम्माद अहमद के पैतृक घर पर जारी कैंटोनमेंट बोर्ड की तोड़फोड़ कार्रवाई पर बड़ी राहत प्रदान की। यह मामला महू कैंटोनमेंट क्षेत्र के मुकेरी मोहल्ला स्थित चार मंजिला पुराने मकान से जुड़ा है, जिसे कैंट बोर्ड ने अवैध निर्माण बताते हुए तीन दिन के भीतर तोड़ने का नोटिस दिया था।

Advertisment

ये खबर भी पढ़ें...  MP Police officer controversy: एमपी में AIG पर शोषण और लाखों की धोखाधड़ी के आरोप, फैशन डिजाइनर ने पेश किए सबूत, DGP ने लिया संज्ञान

याचिकाकर्ता ने जताई नोटिस पर आपत्ति

मकान में रह रहे अब्दुल मजीद की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि चार मंजिला मकान पहले हम्माद सिद्दीकी (जवाद सिद्दीकी के पिता) के नाम था। बाद में इसे विधिवत गिफ्ट डीड के माध्यम से अब्दुल मजीद को हस्तांतरित कर दिया गया। कैंट बोर्ड के नोटिस में यह नहीं बताया गया कि अवैध निर्माण किस हिस्से में है। केवल तीन दिन का समय देना कानून के खिलाफ है।

ये खबर भी पढ़ें...  किसानों के हित में एमपी सरकार का बड़ा फैसला: खेतों से हाईटेंशन लाइन गुजरने पर मिलेगा 200% मुआवजा, बदले भूमि अधिग्रहण नियम

Advertisment

SC गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय बगड़िया ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साल 2025 के निर्देशों के अनुसार तोड़फोड़ से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस जरूरी है। नोटिस न सिर्फ अस्पष्ट था बल्कि कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप भी नहीं था। 1996 और 1997 में भी ऐसे नोटिस जारी हुए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ये खबर भी पढ़ें... Rohini Kalam Suicide Case: : ट्रेनिंग के दबाव और प्रताड़ना ने ली इंटरनेशनल खिलाड़ी रोहिणी की जान, MP जू-जीत्सु संघ अध्यक्ष-उपाध्यक्ष अरेस्ट

हाईकोर्ट का फैसला, फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर

इंदौर हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक रूसिया की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपना पक्ष विस्तार से रखने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। इस अवधि में बुलडोजर कार्रवाई न हो, यदि बोर्ड कोई नया आदेश पास करता है तो चुनौती देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

Advertisment

ये खबर भी पढ़ें...Bhopal Tree Cutting HC stay: भोपाल में पेड़ों की कटाई पर हाई कोर्ट सख्त, अब बिना परमिशन नहीं कटेगा एक भी पेड़, शिफ्टिंग पर लगाई रोक

दिल्ली ब्लास्ट केस की वजह से बढ़ी संवेदनशीलता

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जवाद सिद्दीकी दिल्ली कार ब्लास्ट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा विवाद केवल ‘अवैध निर्माण’ से संबंधित है।

हमें XFacebookWhatsAppInstagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।

Al Falah University, Al Falah University Connection, mhow, MP Indore High Court, illegal construction, MP news, Supreme Court Guidelines

MP news Indore High Court illegal construction siddiqui Stay mhow MP Indore High Court Supreme Court Guidelines Al Falah University Al Falah University Connection
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें