/bansal-news/media/media_files/2025/12/23/mp-new-year-2026-2025-12-23-21-22-23.jpg)
शराब सेहत के लिए हानिकारक है।
MP Excise department New Year 2026 plan: क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए भोपाल जिला आबकारी विभाग ने शराब पार्टियों और भंडारण को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने जहां एक ओर लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया है, वहीं बिना अनुमति जाम छलकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का खाका भी तैयार किया है।
घर में कितनी शराब रख सकते हैं?
नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने घर में अधिकतम 4 बोतल शराब (निर्धारित मात्रा के भीतर) रख सकता है। यदि घर में मेहमानों के साथ पार्टी करने की योजना है, तो ₹500 का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।
/filters:format(webp)/bansal-news/media/media_files/2025/12/23/new-year-2026-2025-12-23-21-19-00.jpeg)
लाइसेंस फीस का नया ढांचा
आबकारी विभाग के नए आदेश के अनुसार, अलग-अलग आयोजनों के लिए लाइसेंस फीस इस प्रकार तय की गई है।
| आयोजन का प्रकार | लाइसेंस शुल्क (रु.) | विवरण |
| निजी होम पार्टी | ₹500 | घर पर छोटी पार्टी के लिए अनिवार्य। |
| सार्वजनिक स्थल/हॉल | ₹5,000 | शादी, बर्थडे, बारात या कम्युनिटी हॉल हेतु। |
| होटल/रेस्तरां पार्टी | ₹10,000 | व्यावसायिक स्थलों पर बड़े आयोजनों के लिए। |
पड़ोसी की शिकायत पर गिरेगी गाज
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि 'छूट' का मतलब 'मनमानी' नहीं है। विभाग ने निम्नलिखित स्थितियों में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
बिना अनुमति पार्टी: यदि बिना लाइसेंस के शराब परोसी गई, तो आयोजक के खिलाफ केस दर्ज होगा।
पड़ोसी की शिकायत: यदि शोर-शराबे या शराब पार्टी से पड़ोसियों को परेशानी हुई और उन्होंने शिकायत की, तो पुलिस और आबकारी की टीम तत्काल एक्शन लेगी।
विशेष अभियान: क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर की रात तक शहर के विभिन्न इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
आबकारी आयुक्त- जिम्मेदारी से मनाएं जश्न
भोपाल आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य उत्सव में बाधा डालना नहीं, बल्कि उसे कानून के दायरे में लाना है। ₹500 का ऑनलाइन लाइसेंस लेकर लोग बिना किसी कानूनी डर के अपने घर में पार्टी कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें: MP में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन: एमपी के सीएम मोहन यादव का ऐलान, मुलताई का नाम बदलेगा, अब मूलतापी से होगी पहचाना
कमर्शियल इवेंट (टिकट/एंट्री फीस)
500 व्यक्ति तक: ₹25,000
500 से 1,000 व्यक्ति: ₹50,000
1,000 से 2,000 व्यक्ति: ₹75,000
2,000 से 5,000 व्यक्ति: ₹1,00,000
5,000 से अधिक व्यक्ति: ₹2,00,000
ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
लाइसेंस प्राप्त करना अब पूरी तरह डिजिटल है। आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं।
वेबसाइट: आबकारी विभाग के आधिकारिक पोर्टल eaabkari.mp.gov.in पर जाएं।
लॉगिन: होमपेज पर 'New License' मेनू पर क्लिक करें और अपने मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए लॉगिन करें।
विवरण भरें: मांगी गई जानकारी (स्थान, तिथि, मेहमानों की संख्या) स्टेप-बाय-स्टेप भरें।
ऐप की सुविधा: आप 'eaabkari Connect App' के माध्यम से भी सीधे लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं।
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें