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Lakhnadon Nagar Parishad Shopping Complex Scam: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की लखनादौन नगर परिषद में भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) जबलपुर ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन में हुई 83 लाख रुपए की भारी अनियमितता की जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की है। इस घोटाले की आंच नगर परिषद अध्यक्ष मीना बलराम गोल्हानी और दो पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) तक पहुंच गई है। ईओडब्ल्यू ने नपाध्यक्ष समेत 23 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों में 14 दुकानदार भी शामिल हैं।
83 लाख की वित्तीय अनियमितता का मामला
सिवनी जिले के लखनादौन नगर परिषद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन में प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर अपनों को फायदा पहुंचाने का खेल उजागर हुआ है। जबलपुर निवासी रविंद्र सिंह आनंद की शिकायत पर शुरू हुई आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर की जांच में यह साफ हो गया है कि परिषद के जिम्मेदारों ने रसूखदारों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को करीब 83 लाख रुपए की चपत लगाई है।
नियमों की अनदेखी, दुकान आवंटन में मनमानी
नगर परिषद ने चट्टी से बस स्टैंड मार्ग पर 75 दुकानों का निर्माण किया था। सरकारी नियमानुसार, सफल बोली लगाने वालों को 21 दिनों में 25 प्रतिशत और 120 दिनों में शेष राशि जमा करनी अनिवार्य थी। इसके बाद ही अनुबंध (Agreement) होना था। लेकिन जांच में पाया गया कि बिना पूरी राशि और अनुबंध के दुकानों का कब्जा दे दिया गया। 24 अगस्त 2020 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच नियमों की धज्जियां उड़ाकर कई दुकानदारों को बिना पूरी राशि जमा कराए और बिना किसी एग्रीमेंट के ही दुकानों की चाबियां थमा दी गई।
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आरक्षित दुकान का भी हुआ बंदरबांट
घोटाले की जांच यहीं नहीं रुकीं। जांच में खुलासा हुआ कि आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित 'दुकान क्रमांक 7' को नियमों के खिलाफ जाकर वैभव दुबे को आवंटित कर दिया गया। किसी दुकान को अनारक्षित करने के लिए तीन बार नीलामी विफल होना जरूरी है, लेकिन यहाँ सीधे नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को लाभ पहुँचाया गया।
नियम के अनुसार, दुकान की सफल बोली लगाने वाले को 21 दिन में 25% पैसा और बाकी बचा पैसा 120 दिन के अंदर जमा करना था। इसके साथ ही, कागजी कार्रवाई (एग्रीमेंट) पूरी करके हर महीने का किराया भी तय होना था।
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राजस्व को लगी बड़ी चपत
आंकड़ों के मुताबिक, 13 दुकानदारों ने लगभग 79.82 लाख रुपए की नीलामी राशि जमा ही नहीं की। वहीं, परिषद करीब 2.88 लाख रुपए का मासिक किराया वसूलने में भी नाकाम रही। ईओडब्ल्यू ने इसे पद का दुरुपयोग और आपराधिक षड्यंत्र करार देते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।
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आरोपियों की लंबी फेहरिस्त
एफआईआर में अध्यक्ष मीना गोल्हानी के अलावा दो पूर्व सीएमओ गजेंद्र पांडे और गीता वाल्मीक, वर्तमान राजस्व उपनिरीक्षक रवि गोल्हानी और पीआईसी के सदस्य देवकी झारिया, संगीता गोल्हानी, वर्षा गोल्हानी, अनीता जैन, सविता कुमरे सहित 14 दुकानदारों को आरोपी बनाया गया है।
ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 (अमानत में खयानत), 120बी (साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7(सी), 13(1)(ए) और 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। (Lakhnadon news)
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