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MP Civil Judge Recruitment 2022: मध्यप्रदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती 2022 को लेकर चल रही लंबी कानूनी अड़चन आखिरकार खत्म हो गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती पर लगी अंतरिम रोक वापस लेते हुए प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही बीते चार वर्षों से अटकी भर्ती को अब गति मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
कोर्ट ने कहा- भर्ती प्रक्रिया अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच ने बुधवार, 11 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, लेकिन इसे रोका नहीं जाएगा। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कैंडिडेट्स के अंक सार्वजनिक कर दिए गए हैं और एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नि:शुल्क कोचिंग भी शुरू कर दी गई है।
आरक्षण और चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद
सिविल जज भर्ती 2022 को नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं, शत-प्रतिशत आरक्षण लागू करने तथा अनारक्षित वर्ग में मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को शामिल नहीं किए जाने जैसे मुद्दों पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विशेष रूप से एससी-एसटी कैंडिडेट्स के चयन को लेकर चिंता जताई थी और इस संबंध में पुनर्विचार करने के निर्देश दिए थे।
अब कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक हटने के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की औपचारिकताएं शुरू की जा सकेंगी।
SC-ST को न्यूनतम अंकों में राहत के निर्देश
कोर्ट ने परीक्षा सेल को निर्देश दिए कि न्यूनतम अर्हता अंकों में स्थिरता रखते हुए नई सूची तैयार की जाए। आदेश में कहा गया कि मुख्य परीक्षा के लिए एससी वर्ग के लिए न्यूनतम 45% और एसटी वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंक निर्धारित किए जाएं। साथ ही साक्षात्कार के न्यूनतम 20 अंकों में भी राहत देने को कहा गया है।
चयन में कम प्रतिनिधित्व पर कोर्ट गंभीर
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया था कि 191 पदों के लिए हुई परीक्षा में केवल 47 कैंडिडेट्स का चयन हुआ और 121 पद खाली रह गए। सबसे गंभीर बात यह रही कि एसटी वर्ग से एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ, जबकि एससी वर्ग से सिर्फ एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर स्थिति बताया था।
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रिजल्ट और टॉपर्स
मप्र सिविल जज भर्ती 2022 का परिणाम 12 नवंबर 2025 को घोषित हुआ था।
भामिनी राठी (इंदौर)- 450 में से 291.83 अंक के साथ टॉपर
हरप्रीत कौर परिहार (गुना) -281.83 अंक, दूसरा स्थान
रिया मंधानिया- 281.50 अंक, तीसरा स्थान
हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब संशोधित सूची और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।
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