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देवास के एमजी अस्पताल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना।
Dewas Mahatma Gandhi Hospital 1 Lakh Fine: मध्यप्रदेश के देवास जिले में स्वच्छता नियमों की धज्जियां उड़ाने पर नगर निगम ने महात्मा गांधी अस्पताल (Dewas Mahatma Gandhi Hospital) के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अस्पताल से अब सामान्य कचरे के साथ संक्रामक मेडिकल वेस्ट फेंकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि निगम के कचरा संग्रहण वाहन में अस्पताल का मेडिकल वेस्ट डाला गया था। साथ ही परिसर में कचरा फैला था। मामले में नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार के सख्त रुख के बाद अस्पताल पर 1 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई की है। आयुक्त के निर्देश पर अस्पताल का कचरा संग्रहण तब तक रोक दिया गया है जब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं होती।
कचरे में मेडिकल वेस्ट मिलने पर कार्रवाई
शहर को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की दिशा में देवास नगर निगम ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, महात्मा गांधी चिकित्सालय (MG Hospital) पर मेडिकल वेस्ट नियमों के उल्लंघन के आरोप में 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका गया है।
चेतावनी के बाद भी नहीं हुआ सुधार
दरअसल, नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार ने निर्देश पर महात्मा गांधी अस्पताल प्रबंधन को 29 दिसंबर 2025 को ही इस संबंध में आधिकारिक सूचना पत्र (नोटिस) जारी किया गया था। नोटिस में चेतावनी दी गई थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। शुक्रवार को जब निगम की टीम ने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर अस्पताल से आए कचरे की गहन जांच की, तो उसमें बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की गई सिरिंज, पट्टियाँ और अन्य घातक मेडिकल वेस्ट पाया गया। साथ ही परिसर में मेडिकल वेस्ट बिखरा हुआ था।
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मौके पर पकड़ा गया उल्लंघन
शनिवार सुबह 8:30 बजे जब नगर निगम का कचरा संग्रहण वाहन एमजी अस्पताल पहुँचा, तो निगम कर्मचारियों ने मौके पर ही कचरे की जांच की। एक बार फिर सामान्य कचरे के साथ मेडिकल वेस्ट मिश्रित पाया गया। इस पर निगम उपायुक्त आरती खेड़ेकर और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक रविकृष्ण गोयनार ने तुरंत संज्ञान लिया और स्वास्थ्य अधिकारियों (DHO डॉ. मनीषा मिश्रा) को इसकी जानकारी दी।
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कचरा उठाने से इनकार और भारी जुर्माना
बार-बार नियमों की अनदेखी को देखते हुए नगर निगम ने फिलहाल अस्पताल से कचरा उठाने पर रोक लगा दी है। निगम ने स्पष्ट किया है कि 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा होने के बाद ही भविष्य में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग स्वीकार किया जाएगा। इस कार्रवाई की जानकारी सीएमएचओ और अस्पताल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। ( MG Hospital 1 Lakh Fine )
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