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वार्ड 44 से निशा देवलिया ही रहेंगी पार्षद: हाईकोर्ट ने पलटा BJP पार्षद का चुनाव शून्य घोषित करने का फैसला, कांग्रेस को झटका

इंदौर हाई कोर्ट ने बीजेपी पार्षद निशा देवलिया के निर्वाचन को वैध ठहराते हुए जिला कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता घोषित करने के फैसले को भी खारिज कर दिया।

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Vikram Jain
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इंदौर के वार्ड 44 के चुनाव विवाद में BJP पार्षद निशा देवलिया की बड़ी जीत।

Indore High Court Decision BJP Parshad Nisha Devaliya Election: इंदौर नगर निगम चुनाव 2022 के बाद से वार्ड 44 की पार्षद पद को लेकर चल रही कानूनी जंग पर अब विराम लग गया है। इंदौर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी पार्षद निशा रूपेश देवलिया के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने जिला कोर्ट के उस आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें निशा देवलिया का निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए कांग्रेस की रनर-अप प्रत्याशी नंदिनी मिश्रा को विजेता घोषित किया गया था। इस फैसले के साथ ही पार्षद पद पर निशा देवलिया की सदस्यता बहाल हो गई है।

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