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Indore BJP Fraud Case: इंदौर के बीजेपी नेता और गो सेवा से जुड़े पदाधिकारी का जालसाजी करने का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने इन पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की जालसाजी के मामले में FIR दर्ज की है। इनका नाम सुरेश पिंगले हैं और गो सेवा भारती संस्था के अध्यक्ष हैं।
बीजेपी नेता सुरेश पिंगले के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच करते हुए यह कार्रवाई की है।
मामला भोपाल-रायसेन रोड स्थित एक नामी लॉजिस्टिक कंपनी के गुम चेक के जरिए फर्जीवाड़ा करने से जुड़ा है। इस केस में दो अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
नरेश नरवानी और शरद दुबे की भूमिका की जांच
इंदौर क्राइम ब्रांच ने कनाड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले रमन अरोरा निवासी ग्रेड एक्सोटिका की शिकायत पर सुरेश पुत्र विट्ठलराव पिंगले निवासी मिश्र नगर अन्नपूर्णा रोड के खिलाफ बैंक से फर्जी तरीके से 3.50 करोड़ रुपए निकालने का प्रयास करने के आरोप में FIT दर्ज की है। इस केस में नरेश नरवानी और शरद दुबे की भूमिका की भी जांच चल रही है।
गुम चेक से किया फर्जी पेमेंट का प्रयास
शिकायतकर्ता रमन अरोरा की भोपाल-रायसेन रोड पर सर्च स्मार्ट लॉजिस्टिक नामक कंपनी है, जिसमें उनकी पत्नी संगीता अरोरा निदेशक हैं। बेटी की शादी के बाद उनके ससुर को भी कंपनी का निदेशक बनाया गया था। कंपनी के खाते से भोपाल स्थित एचडीएफसी बैंक से 50 चेक जारी किए गए थे, जिनमें से 38 चेक का उपयोग कर लिया गया था।
इस तरह लगी चेक गायब की जानकारी
करीब तीन साल पहले यानी जून 2022 में कंपनी को बैंक खाता बंद कर दिया गया था। इसके बाद 6 जून के आसपास कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा बैंक रिकॉर्ड की जांच में एक चेक गायब होना पाया गया, जिसकी शिकायत कनाड़िया थाने में की गई थी।
कोर्ट नोटिस से खुला फर्जीवाड़ा
कुछ दिन बाद रमन अरोरा के घर कोर्ट से नोटिस पहुंचा, जिसमें 3.50 करोड़ रुपए का पेमेंट ना होने पर चेक डिसहॉनर का उल्लेख था। जांच में सामने आया कि यह गुम चेक सुरेश पिंगले द्वारा दो अलग-अलग बैंक अकाउंट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
कोर्ट रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि ग्राम पिपल्याहाना की एक बेशकीमती जमीन को लेकर संगीता अरोरा के नाम से एक एग्रीमेंट तैयार किया गया था, जिसमें सुरेश पिंगले के साथ नरेश नरवानी और शरद दुबे के नाम शामिल थे। इस एग्रीमेंट में जमीन के सौदे के लिए 3.50 करोड़ रुपए का जिक्र था।
फर्जी बताए गए साइन, फॉरेंसिक जांच भी हुई
शिकायतकर्ता का आरोप है कि एग्रीमेंट और चेक पर किए गए साइन फर्जी हैं। इस संबंध में सीनियर अफसरों से शिकायत की गई और कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच भी कराई गई।
कोर्ट आदेश के 20वीं दिन FIR
कोर्ट ने 1 दिसंबर को क्राइम ब्रांच इंदौर को बीजेपी नेता सुरेश पिंगले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके पालन में क्राइम ब्रांच ने शनिवार, 20 दिसंबर को केस दर्ज किया गया।
साजिश का आरोप
रमन अरोरा ने क्राइम ब्रांच को दिए बयान में कहा कि उन्होंने ग्राम पिपल्याहाना में मंगलम रेसिडेंसी निवासी रमेश चौधरी से बेशकीमती जमीन खरीदी थी। इसकी जानकारी नरेश नरवानी और शरद दुबे को थी, जिन्होंने ही यह जानकारी सुरेश पिंगले को देकर फर्जी एग्रीमेंट तैयार कराया।
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पुलिस ने क्या कहा ?
क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सुरेश पिंगले के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया है। वहीं दो अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। केस में कार्रवाई जारी है।
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