बीईओ और सीएसी को जेल: गुना कोर्ट ने BEO और CAC को सुनाई जेल की सजा, निरीक्षण की आड़ में सहायक शिक्षक पर बनाते थे वसूली का दबाव

गुना की जिला अदालत ने सहायक शिक्षक धर्मेंद्र सोनी के सुसाइड केस में बीईओ राजीव यादव और सीएसी छतर सिंह लोधा को 7-7 साल की जेल सुनाई है। अवैध वसूली और मानसिक प्रताड़ना के चलते शिक्षक ने फांसी लगा ली थी।

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आरोपी BEO राजीव यादव

रिपोर्ट - पंकज श्रीवास्तव, गुना

Guna Teacher Suicide Case District Court Verdict BEO CAC Sentenced: मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ गुना न्यायालय ने एक नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने सहायक शिक्षक धर्मेंद्र सोनी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले दो शिक्षा अधिकारियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

निरीक्षण के नाम पर अवैध वसूली और मानसिक प्रताड़ना के जाल में उलझकर अपनी जान देने वाले शिक्षक के सुसाइड नोट को 'मृत्युपूर्व सत्य' मानते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। साथ ही दोनों दोषियों पर ₹15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में मृतक शिक्षक का सुसाइड नोट और माता-पिता के बयान सजा का आधार बने।

Guna District Court Verdict

न्यायालय का स्पष्ट मत

सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र की अदालत ने बमौरी के तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) और जनशिक्षक (CAC) को एक सहायक शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया है। न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि पद का दुरुपयोग कर किसी की जान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

न्यायालय ने सत्य को स्वीकार किया कि मृत्यु की दहलीज पर खड़ा व्यक्ति असत्य नहीं बोलता, क्योंकि 'सत्य मृत व्यक्ति के होंठों पर विराजमान रहता है' और उसका सुसाइड नोट ही दोषियों के पाप का सबसे बड़ा प्रमाण है। 

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गुना जिले के बमौरी क्षेत्र में अप्रैल 2023 में हुए एक दुखद शिक्षक आत्महत्या मामले में आखिरकार न्याय हुआ है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गमरिया के टपरे में पदस्थ सहायक शिक्षक धर्मेंद्र सोनी ने 18 अप्रैल 2023 को स्कूल के ही एक कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। घटना की सूचना मिलने पर चौकीदार ने बमौरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

Guna Teacher Dharmendra Sony Suicide Case
मृतक शिक्षक धर्मेंद्र सोनी।

निरीक्षण के नाम पर पैसे मांगते थे अधिकारी

सुसाइड केस की जांच के दौरान मृतक के माता-पिता ने आरोप लगाया कि बीईओ राजीव यादव और सीएसी छतर सिंह लोधा लंबे समय से धर्मेन्द्र को मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। निरीक्षण के नाम पर स्कूल के फोटो खींचकर, मध्यान्ह भोजन में खामियां बताकर 500 रुपए से 5 हजार रुपए तक की अवैध वसूली की जाती थी।

जांच में खुलासा हुआ कि बीईओ और सीएसी ने निरीक्षण को उगाही का जरिया बना लिया था। वे स्कूल में जानबूझकर खामियां निकालते और निलंबन का डर दिखाकर पैसों की मांग करते थे। मृतक के माता-पिता ने कहा कि धर्मेंद्र इस आर्थिक और मानसिक शोषण से बुरी तरह टूट चुका था।

BEO CAC Sentenced Guna
तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) राजीव यादव को अदालत ने ठहराया दोषी।

सुसाइड नोट ने खोली भ्रष्टाचार की पोल

पुलिस को मौके से मिले सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी पूरी व्यथा लिखी थी। नोट में दर्ज था कि स्कूल खुला रहने के बाद भी गेट बंद होने की झूठी फोटो भेजी जाती थी और दबाव बनाया जाता था। शिक्षक ने कई बार आरोपियों को पैसे भी दिए थे, लेकिन उनकी मांगें खत्म नहीं हो रही थीं। 

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जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश

मृतक की पत्नी को मिलेगा मुआवजा न्यायालय ने दोनों दोषियों पर ₹15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की कुल ₹30,000 की राशि मृतक शिक्षक की विधवा पत्नी को सौंपी जाए। 

अभियोजन और बचाव पक्ष की समस्त साक्ष्य व दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि निरीक्षण की आड़ में की गई अवैध वसूली और लगातार प्रताड़ना ही आत्महत्या का कारण बनी। सजा सुनाते वक्त जज ने टिप्पणी की कि दोषियों ने अपने पद की गरिमा को कलंकित किया है, इसलिए वे किसी भी प्रकार की दया के पात्र नहीं हैं। इस केस में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने न्यायालय में इन साक्ष्यों को मजबूती से पेश किया।

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