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ग्वालियर में अंबेडकर पोस्टर विवाद: एडवोकेट अनिल मिश्रा और 3 साथियों को कोर्ट से झटका, अब जमानत पर 5 जनवरी को सुनवाई

ग्वालियर में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने के विवाद में गिरफ्तार एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके तीन साथियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रविवार, 4 जनवरी को स्पेशल बेंच ने सुनवाई की, लेकिन इनकी जमानत पर फैसला नहीं हो सका।

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BP Shrivastava
Gwalior Ambedkar Poster Burning Case (2)

Gwalior Ambedkar Poster Burning Case: ग्वालियर में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने के विवाद में गिरफ्तार एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके तीन साथियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रविवार, 4 जनवरी को हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की, लेकिन इनकी जमानत पर फैसला नहीं हो सका। अब मामले में सोमवार, 5 जनवरी को फिर सुनवाई होगी।

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यहां बता दें, मामले में अनिल मिश्रा और उनके तीन साथियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं कोर्ट ने भी फरियादी को नोटिस भेजा है।

Anil mishra
अंबेडकर का पोस्टर जलाने को लेकर अनिल मिश्रा समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

शुक्रवार, 2 जनवरी को कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। तीन आरोपियों को ग्वालियर सेंट्रल जेल की PMT बैरक में रखा है, जबकि एडवोकेट अनिल मिश्रा को हेल्थ इश्यू के चलते जेल के अस्पताल में एडमिट किया गया।

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एसपी ऑफिस के सामने जलाया था पोस्टर

जानकारी के अनुसार, ग्वालियर में बुधवार, 31 दिसंबर को एसपी ऑफिस के सामने अंबेडकर का पोस्टर जलाया गया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ था। वीडियो के बाद महेंद्र बौद्ध सहित अन्य ने एसएसपी ग्वालियर के सामने शिकायत की थी। साथ ही संविधान निर्माता का पोस्टर जलाने पर दलित समाज के आहत होने का आरोप लगाया था।

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अनिल मिश्रा समेत 7 पर केस

जिसके बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच में एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज किया था। मामले में गुरुवार, 1 जनवरी की शाम एडवोकेट अनिल मिश्रा को मुरैना जाते समय पुरानी छावनी में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद काफी हंगामा हुआ था। दिन भर एसएसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट में हंगामा चलता रहा था। पुलिस ने शुक्रवार, 2 जनवरी को एडवोकेट अनिल मिश्रा को कोर्ट में पेश किया था पर जमानत नहीं मिली थी।

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Gwalior Ambedkar Poster Burning Case
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