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MLA Arif Masood: भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। इससे पहले इस याचिका को खारिज करने से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इनकार कर चुके हैं।
ध्रुव नारायण सिंह ने की याचिका
यह मामला नामांकन के दौरान फॉर्म-26 में बैंक लोन और अन्य वित्तीय देनदारियों की कथित गलत या अधूरी जानकारी से जुड़ा है। यह याचिका बीजेपी प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण सिंह की ओर से दायर की गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत किसी चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर तभी खारिज किया जा सकता है, जब वह प्रथम दृष्टया कोई कारण नहीं बताती हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव से जुड़े मामलों में तथ्यों की सच्चाई का निर्धारण आमतौर पर पूरे ट्रायल के बाद ही किया जाता है।
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कोर्ट ने कहा- तथ्यात्मक विवाद, जांच जरूरी
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिका में तथ्यात्मक विवाद हैं, जिनकी जांच जरूरी है। इसलिए इस मामले की सुनवाई अब दिल्ली हाईकोर्ट में ही जारी रहेगी।
इस मामले में ध्रुव नारायण सिंह की ओर से सीनियर वकील अजय मिश्रा, जबकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की ओर से सीनियर वकील विवेक तन्खा ने अदालत में पक्ष रखा।
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