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MP Land Objection Online: मध्यप्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री से जुड़े विवादों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब यदि आपकी जमीन को लेकर कोई विवाद है या कोई अन्य पक्ष उसे अवैध रूप से बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बार-बार पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्री ऑफिस) दौड़ने की जरूरत नहीं है। 'संपदा पोर्टल' के जरिए अब आप जमीन पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
अब ऑनलाइन दर्ज होगी जमीन पर आपत्ति
पंजीयन विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब जमीन से जुड़ी शिकायतों और आपत्तियों के लिए मैनुअल आवेदन की जगह ऑनलाइन 'संपदा पोर्टल' का सहारा लिया जाएगा। इस नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
कैसे काम करेगी यह नई व्यवस्था?
जैसे ही कोई व्यक्ति संपदा पोर्टल पर किसी जमीन के खिलाफ आपत्ति दर्ज करेगा, उसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संबंधित सब-रजिस्ट्रार (उप-पंजीयक) के पास पहुंच जाएगा। भविष्य में जब भी उस जमीन की रजिस्ट्री का प्रयास किया जाएगा, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर वह आपत्ति 'फ्लैश' होने लगेगी। इससे उप-पंजीयक को तत्काल पता चल जाएगा कि इस संपत्ति पर विवाद है और वे नियमानुसार कार्रवाई कर सकेंगे।
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यूनीक आईडी और रजिस्ट्री नंबर अनिवार्य
विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल कॉलोनी या जमीन का सामान्य पता बताने से शिकायत दर्ज नहीं होगी। ऑनलाइन आपत्ति के लिए जमीन की यूनीक आईडी या पुराना रजिस्ट्री नंबर देना अनिवार्य होगा। परियोजना अधिकारी संपदा एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक भोपाल स्वप्नेश शर्मा के अनुसार, सटीक रिकॉर्ड खोजने के लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है।
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पारिवारिक विवादों में मिलेगी बड़ी मदद
अक्सर देखा जाता है कि भाइयों या परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर समझौता होता है, लेकिन कोई एक पक्ष धोखे से जमीन बेचने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष मात्र 250 रुपए का शुल्क जमा कर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इससे धोखाधड़ी की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
फर्जी कोर्ट आदेशों पर लगेगी लगाम
अधिकारियों के मुताबिक, पहले कई लोग फर्जी कोर्ट ऑर्डर या कागजात दिखाकर रजिस्ट्री रुकवाने की कोशिश करते थे। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और रिकॉर्डेड होने के कारण हर दस्तावेज की वैधता की जांच आसानी से हो सकेगी। हालांकि, आपत्ति को स्वीकार करना या उस पर अंतिम निर्णय लेना सब-रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में होगा।
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