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Bhopal Hospitals CMHO Notice: राजधानी भोपाल के 16 अस्पतालों को फायर एनओसी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PCB) का वैध प्राधिकरण जमा न करने पर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
अस्पतालों को इस वजह से नोटिस जारी
नर्सिंग होम पोर्टल पर नियमित जांच के दौरान यह सामने आया कि इन अस्पतालों की फायर एनओसी और PCB की अनुमतियों की वैधता समाप्त हो चुकी है। कई अस्पतालों ने इन दस्तावेजों को नवीनीकृत नहीं कराया था और न ही प्रशासन को जमा किया था।
इस नियम के तहत नोटिस थमाए
इन सभी अस्पतालों को मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 6(1), अध्याय 2 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
... तो हॉस्पिटल्स का लाइसेंस होगा निरस्त
सीएमएचओ कार्यालय ने निर्देश दिए हैं कि दो सप्ताह के भीतर संबंधित अस्पताल सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त वैध फायर एनओसी और PCB प्रमाणपत्र जमा करें।
यदि निर्धारित समय में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, तो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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इन 16 अस्पतालों को नोटिस
माहेश्वरी हॉस्पिटल
रेडक्रॉस हॉस्पिटल
राधारमन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च हॉस्पिटल
लक्ष्य मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
सिटी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
प्रयास मदर एंड चाइल्ड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
डीकेएस हॉस्पिटल
महर्षि वैदिक हेल्थ सेंटर
नेत्रिका नेत्रालय
दुलार चिल्ड्रन हॉस्पिटल
आयुष हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
प्रभात श्री हॉस्पिटल
दीपशिखा हॉस्पिटल
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
ट्रिनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
आईमैक्स रेटिना एंड आई केयर सेंटर
सीएमएचओ कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल संचालन से जुड़े सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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