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Lok Adalat 2026 Dates: 2026 में कब-कब लगेगी लोक अदालत? जानिए पूरे साल का पूरा शेड्यूल और नियम

 Lok Adalat 2026 में ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा मौका मिलेगा। NALSA के तहत साल भर में चार राष्ट्रीय लोक अदालतें लगेंगी, जबकि दिल्ली में एक अतिरिक्त लोक अदालत भी होगी। जानें पूरी तारीखें, नियम और जरूरी दस्तावेज।

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Shaurya Verma
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Lok Adalat 2026 Dates: लोक अदालत 2026 (Lok Adalat 2026) को लेकर आम लोगों में काफी उत्सुकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पुराने ट्रैफिक चालान (Traffic Challan Lok Adalat) लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं। हर साल की तरह अगले साल भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां छोटे ट्रैफिक मामलों का निपटारा कम जुर्माने या कई मामलों में पूरी माफी के साथ किया जाता है। नए साल की शुरुआत से पहले लोग यह जानना चाहते हैं कि Lok Adalat Next Date 2026 क्या है और पूरे साल में कुल कितनी लोक अदालतें लगेंगी।

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नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) के तहत वर्ष 2026 में कुल चार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के लोगों के लिए एक अतिरिक्त लोक अदालत भी निर्धारित की गई है। 

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 लोक अदालत 2026 की तारीखें (Lok Adalat 2026 Dates)

पहली लोक अदालत: 14 मार्च 2026

दूसरी लोक अदालत: 9 मई 2026

तीसरी लोक अदालत: 12 सितंबर 2026

चौथी लोक अदालत: 12 दिसंबर 2026

वहीं दिल्ली के लिए एक विशेष लोक अदालत 10 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, क्योंकि 13 दिसंबर 2025 को यहां लोक अदालत का आयोजन नहीं हो सका था। 

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लोक अदालत क्या है? (What is Lok Adalat)

लोक अदालत सरकार द्वारा आयोजित एक वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली है, जहां छोटे-छोटे मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान जैसे सीट बेल्ट न पहनना, रेड लाइट जंप करना, हेलमेट न लगाना, जेब्रा लाइन पर वाहन खड़ा करना जैसे मामलों की सुनवाई होती है। हालांकि, एक्सीडेंट, गंभीर अपराध या आपराधिक मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं की जाती। 

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लोक अदालत के लिए जरूरी दस्तावेज

लोक अदालत में जाने से पहले ऑनलाइन टोकन लेना जरूरी होता है। टोकन लेते समय वाहन की जानकारी डालनी होती है, जिससे चालान का पूरा विवरण सामने आ जाता है। इसके बाद कोर्ट और समय चुनना होता है। अप्वाइंटमेंट मिलने पर उसकी प्रिंट कॉपी साथ ले जाना अनिवार्य है। केवल वही व्यक्ति लोक अदालत में उपस्थित हो सकता है, जिसके नाम पर टोकन जारी हुआ हो। 

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