BSF कांस्टेबल भर्ती में बड़ा फैसला: पूर्व-अग्निवीरों को 50% आरक्षण, उम्र सीमा में छूट और सीधी भर्ती में भी मिलेगा पूरा लाभ

BSF Constable Recruitment 2026: केंद्र सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में उनका आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

UP CONSTABLE BHARTI

BSF Constable Recruitment 2026: पूर्व-अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम और दूरगामी फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व-अग्निवीरों का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यह फैसला उन युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत देश की सेवा की है।

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भर्ती नियमों में किया गया संशोधन

इस फैसले को लागू करने के लिए बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब हर भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के जरिए निकलने वाली रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। 

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उम्र सीमा में भी मिलेगी छूट

सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों को उम्र सीमा में भी खास छूट देने का फैसला किया है। पहले बैच के पूर्व-अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट मिलेगी। वहीं, इसके बाद के बैच के पूर्व-अग्निवीरों को 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इससे ज्यादा से ज्यादा पूर्व-अग्निवीरों को बीएसएफ में शामिल होने का मौका मिलेगा। Ex-Agniveer Reservation

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फिजिकल टेस्ट में भी राहत

नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया गया है कि पूर्व-अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (Physical Standard Test) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (Physical Efficiency Test) में भी छूट दी जाएगी। यानी भर्ती प्रक्रिया में उन्हें अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी, जिससे चयन की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी।

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क्या है अग्निवीर योजना

केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद तीनों सेनाओं—थल सेना, वायु सेना और नौसेना में जवानों की औसत उम्र कम करना और युवाओं को देशसेवा का अवसर देना है।  इसके तहत 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है। चार साल की सेवा के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी रूप से 15 साल के लिए सेना में बनाए रखने का प्रावधान है, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। 

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