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CG NEWS: छत्तीसगढ़ शासन ने कबीरधाम जिले की नगर पालिका परिषद पंडरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) अभिताभ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
समीक्षा बैठक में सामने आई लापरवाही
जारी आदेश के अनुसार 14 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक संपत्तियों के नए कर निर्धारण का कार्य नहीं किया गया। इसके कारण नगर पालिका की राजस्व वसूली अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी।
शासन ने माना गंभीर कदाचार
शासन ने इस लापरवाही को कर्तव्यों के प्रति उदासीनता मानते हुए गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा है। अधिकारियों के अनुसार संपत्ति कर निर्धारण स्थानीय निकायों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें देरी से वित्तीय व्यवस्था प्रभावित होती है।
आचरण नियमों का उल्लंघन
आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2017 के नियम-33 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
दुर्ग में रहेगा निलंबन अवधि का मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान अभिताभ शर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
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राजस्व सुधार पर शासन की सख्ती
राज्य शासन नगरीय निकायों में राजस्व सुधार और वित्तीय अनुशासन को लेकर लगातार सख्त रुख अपना रहा है। इस कार्रवाई को स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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