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Jashpur Rishwat Case: 1.90 लाख की रिश्वत मांगने वाले श्रम निरीक्षक को 3 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

जशपुर जिले में रिश्वत लेते पकड़े गए लेबर इंस्पेक्टर सुरेश कुर्रे को विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए 3 साल का सश्रम कारावास और 50 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसीबी ने उन्हें 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था।

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Vikram Jain
Jashpur labour Inspector Rishwat Case Court Judgment

कोर्ट ने सुनाया फैसला।

Jashpur labour Inspector Rishwat Case Court Judgment: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में छह साल बाद न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। साल 2019 में रिश्वत लेते पकड़े गए तत्कालीन श्रम निरीक्षक (Labor Inspector) सुरेश कुर्रे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 3 साल जेल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एसीबी ने उन्हें 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। अधिकारी पर हितग्राहियों की राशि रिलीज करने के बदले 1.90 लाख रुपए की मांग का आरोप सिद्ध हुआ।

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जानें रिश्वतखोरी का पूरा मामला

यह मामला तब उजागर हुआ जब जशपुर स्थित श्रम कार्यालय में पदस्थ सुरेश कुर्रे ने “छग अभिनंदन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी” के संचालक रमेश कुमार यादव को कौशल विकास योजना के तहत मिलने वाली 6 लाख 37 हजार की राशि जारी करने के बदले 1 लाख 90 हजार रुपए की रिश्वत मांगी।

पीड़ित की शिकायत पर बिलासपुर एसीबी टीम (Anti-Corruption Bureau) ने कार्रवाई की और 14 अक्टूबर 2019 को ट्रैप ऑपरेशन के दौरान कुर्रे को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

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6 साल बाद फैसला, लेबर इंस्पेक्टर दोषी करार

2019 में दर्ज रिश्वतखोरी के मामले में छह साल बाद कड़ा फैसला आया है। अदालत ने आरोपी लेबर इंस्पेक्टर सुरेश कुर्रे को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रही सुनवाई में विशेष न्यायाधीश एवं जिला सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार साहू की अदालत ने उन्हें धारा 7 के अंतर्गत अपराध सिद्ध मानते हुए दंडित किया।इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक सीपी सिंह ने और आरोपी की ओर से वकील अनुराग मोहित नाथ ने पैरवी की।

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