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Durg Police Misconduct: दुर्ग जिले की स्मृतिनगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह संधु को एसपी ने बुधवार को चौकी से हटाकर रक्षित केंद्र भेज दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG HIGH COURT) ने उनके आचरण की जांच कराने के निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिए थे।
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व्यवसायियों से जुड़े मामलों में लगे गंभीर आरोप
गुरविंदर सिंह संधु पर हाल ही में दो अलग अलग व्यवसायियों के साथ गलत और मनमानी कार्रवाई के आरोप लगे थे। आरोपों में अवैधानिक गिरफ्तारी, मारपीट और कानून प्रक्रिया का पालन न करने की बात सामने आई थी। इन्हीं आरोपों के बाद पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
पहला मामला: हथकड़ी लगाकर सड़क पर जुलूस
पहले मामले में व्यवसायी सुजीत साव समेत चार लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप था कि महिला से छेड़छाड़ के प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद चौकी में मारपीट की गई और जेल भेजने से पहले हथकड़ी लगाकर सड़कों पर जुलूस निकाला गया। कोर्ट ने इसे गलत कार्रवाई मानते हुए एसआई के आचरण की जांच के निर्देश दिए थे।
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दूसरा मामला: मां के सामने पिटाई और बिना FIR जेल
दूसरे मामले में भिलाई स्थित एक होटल व्यवसायी को जांच के नाम पर होटल से उठाकर उसकी मां के सामने पीटा गया। आरोप है कि बिना एफआईआर दर्ज किए सरकारी कार्य में बाधा का मामला बनाकर उसे जेल भेज दिया गया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए राज्य सरकार को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
लाइन अटैच कर बदली गई चौकी की जिम्मेदारी
इन दोनों मामलों में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर गुरविंदर सिंह संधु को लाइन अटैच कर दिया है। उनकी जगह भिलाई भट्टी थाना प्रभारी राजेश कुमार साहू को वैशाली नगर चौकी का प्रभार सौंपा गया है। वहीं निरीक्षक प्रकाश कांत को भिलाई भट्टी थाना प्रभारी बनाया गया है।
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