UP News: स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
प्रमुख सचिव परिवहन लक्को वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 222 के तहत स्कूल वैन और बसों में अनिवार्य सीसीटीवी कैमरों (CCTV in School Bus) का प्रावधान होगा.
इसमें राज्य में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में लगी बसें भी शामिल होंगी.
3 माह का दिया समय
जारी आदेश के अनुसार, सीसीटीवी लगवाने के लिए 3 माह का समय दिया गया है. स्कूल मैनेजमेंट के साथ वैन के मालिकों की जिम्मेदारी होगी कि यह आदेश का पालन समय से हो जाए.
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स्कूल बसों को लेकर ये भी है कानून में खास
स्कूल बसों(UP News) को लेकर पहले ही कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत
– हर स्कूल बस या वैन को पीले रंग में ही रंगा होना चाहिए.
– स्कूल बस शब्द का इस्तेमाल भी बस या वैन के अगले हिस्से में बड़े अक्षरों में किया जाना चाहिए.
– व्हीकल्स में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न नहीं लगे हों.
– आपात हालातों को लेकर वाहनों में अलार्म या घंटी या फिर सायरन लगे होने चाहिए
– व्हीकल्स में फायर एक्सटेंशन, जीपीएस ट्रैकिंग भी होना चाहिए.
निजी एजेंसी नियुक्त
एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी(UP News) ने ये भी जानकारी दी कि, प्रस्तावित केंद्रीकृत वाहन स्थान ट्रैकिंग केंद्र कार्य करने के लिए तैयार होने के बाद सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे.
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परिवहन विभाग ने राज्य में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) के कार्यान्वयन के लिए पहले ही एक निजी एजेंसी को नियुक्त कर लिया है.
उन्होंने आगे बताया कि, एजेंसी को निर्भया ढांचे के तहत वाहनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने, एकीकृत करने, परीक्षण करने और चालू करने का अधिकार है.
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