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UP SIR Deadline Extended: उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2025) अभियान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में 17.7% फॉर्म जमा न होने और व्यापक सत्यापन की आवश्यकता को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा द्वारा चुनाव आयोग को भेजे गए अनुरोध को मंजूरी मिल गई है।
आयोग ने यूपी में SIR की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यह कदम मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का पुन: सत्यापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। Form-6 registration UP
18.85% मतदाता असंग्रहीत श्रेणी में चिन्हित
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा (Navdeep Rinwa CEO UP) ने बताया कि प्रदेश में 99.24% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है। डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड में 18.85% यानी लगभग 2.91 करोड़ मतदाता असंग्रहीत श्रेणी में पाए गए हैं। इनमें—
8.22% (लगभग 1.27 करोड़) स्थायी रूप से स्थानांतरित
2.98% (45.95 लाख) मृतक
1.5% (23.69 लाख) दोहरी प्रविष्टि वाले
0.62% (9.58 लाख) जिन्हें प्रपत्र मिले लेकिन वापस नहीं किए
5.49% (84.73 लाख) अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। UP SIR 2025
यह आँकड़े दर्शाते हैं कि SIR 2025 UP के दौरान मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।
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76% से अधिक मैपिंग कार्य पूरा
सीईओ ने बताया कि अब तक 76% से अधिक गणना प्रपत्रों की मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से की जा चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मैपिंग कार्य को तेजी से पूरा किया जाए ताकि UP Voter List Verification समयबद्ध हो सके।
जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं, वे भरें Form-6
जिन मतदाताओं का नाम 2025 मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें Form-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का अवसर दिया गया है। साथ ही 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी मतदान के लिए Form-6 भरने का आग्रह किया गया है। UP voter list update
प्रदेश के 14 जिलों, 132 विधानसभा क्षेत्रों और 1,43,509 मतदेय स्थलों पर डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है।
वेबसाइट पर मिलेगी सूची
सीईओ रिणवा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से मृतक, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के सत्यापन में सहयोग की अपील की है।
12 दिसंबर तक बूथ लेवल एजेंट (BLA) को असंग्रहीत मतदाताओं की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। यह सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।
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