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LDA फास्टपास सिस्टम: यूपी में अब अपने घर का नक्शा पास कराना हुआ आसान, यहां जानें पूरा प्रोसेस

यूपी सरकार ने फास्टपास सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत 100 sqm तक के आवासीय और 30 sqm तक के व्यावसायिक भवनों का नक्शा भू-स्वामी खुद ऑनलाइन पास कर सकेंगे। map.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन, अपलोड और फीस भुगतान के बाद कुछ मिनटों में स्वीकृति मिलेगी। 

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Shaurya Verma
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LDA Fastpass Service: नए साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को बड़ी सौगात दी है। अब आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरण के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने फास्टपास सिस्टम लागू कर दिया है, जिसके तहत भूखण्ड स्वामी खुद ही अपना मानचित्र ऑनलाइन पास कर सकेंगे।

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मिनटों में घर का नक्शा पास कराएं 

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत फास्टपास सिस्टम शुरू कर दिया है। इस सिस्टम के जरिए 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक निर्माण का नक्शा भू-स्वामी स्वयं पास करा सकता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदक को map.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और आसान रखी गई है ताकि आवेदक को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

पोर्टल पर आसान रजिस्ट्रेशन और अपलोड

फास्टपास सिस्टम में आवेदन की शुरुआत मोबाइल नंबर और नाम रजिस्टर करने से होती है। इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाते हैं, जिनकी मदद से आवेदक अपना मानचित्र पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। उसी पोर्टल के माध्यम से शुल्क का भुगतान भी किया जा सकेगा। पूरी प्रक्रिया कुछ मिनटों में पूरी होकर स्वीकृत मानचित्र और सर्टिफिकेट खुद-ब-खुद जनरेट हो जाएगा। 

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मानचित्र स्वीकृति से पहले आवश्यक विवरण

नक्शा पास होने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि भूखण्ड का लैंड यूज मास्टर प्लान के अनुरूप हो। आवेदन में भूखण्ड की सही लोकेशन, आसपास की सड़कों की लंबाई और चौड़ाई, प्रस्तावित भवन की ऊंचाई, कवर्ड एरिया, फ्रंट और साइड सेटबैक, प्रवेश और निकास द्वार, तथा पार्किंग का पूरा विवरण देना अनिवार्य है। भू-स्वामी द्वारा सभी जानकारी सही तरीके से प्रमाणित करते ही सिस्टम कुछ ही मिनट में नक्शे की मंजूरी दे देगा, जिससे आवेदकों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे। 

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